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हरियाणा में बागवानी की खेती से किसान हो सकते हैं मालामाल, सरकार भी दे रही अनुदान, इस तरह ले सकते योजना का लाभ

 
किसान हो सकते हैं मालामाल

किसान बागवानी की खेती को अपनाकर अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने भी कई स्कीम बना रखी हैं। योजनाओं के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करना जरूरी है। बागवानी स्कीमों के तहत 85 प्रतिशत तक अनुदान राशि दी जाती है।

कुरुक्षेत्र में धान और गेहूं की परपंरागत खेती के साथ किसान बागवानी को भी अपना रहे हैं। बागवानी विभाग ने पिछले दिनों ही लाडवा में दो दिवसीय मैंगों मेला किया। बागवानी विभाग अब किसानों को दूसरी फसलों के लिए भी जागरूक करने के लिए आगे आया है।

किसान नुकसान की भरपाई कर सकते हैं

जिला उद्यान अधिकारी बिल्लू यादव ने बताया कि किसानों की आय को दोगुना करने और उन्हें बागवानी के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए बागवानी विभाग के माध्यम से अनेक योजनाएं क्रियांवित की जा रही हैं। बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बागवानी बीमा योजना चलाई रही है। योजनाओं में, एमआइडीएच, आइडीएच, एससीएसपी स्कीम के अंतर्गत किसानों को लाभ लेने के लिए मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल फसलडाटहरियाणाडाटजीओवीडाटइन व विभागीय बागवानी पोर्टल हार्टनेटडाटजीओवीडाटइन पर आनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है।

50 से 70 प्रतिशत तक की सहायता

जिला उद्यान अधिकारी बिल्लू यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार बागों के लिए विशेष अनुदान योजना चला रही है। किसानों को 50 से 70 प्रतिशत तक की सहायता प्रदान की जा रही है। मिशन फार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हार्टिकल्चर (एमआइडीएच) स्कीम के तहत नए बागों का विस्तार के लिए 50 से 70 प्रतिशत, बागों के प्रथम वर्ष का रख-रखाव व बागों के द्वितीय वर्ष का रख-रखाव के लिए 20 प्रतिशत, एरोमैटिक पौधों की खेती, मशरूम उत्पादन यूनिट, कंपोस्ट मेकिंग यूनिट के लिए 40 प्रतिशत, नेट हाउस, पैक हाउस व प्याज भंडारण गृह निर्माण स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत, कोल्ड स्टोरेज के लिए 35 प्रतिशत और मशीनरी मद जिसमें ट्रैक्टर, 20 पीटीओ पावर, पावर टिलर, पोटैटो प्लांटर, डीगर व स्प्रे पंप के लिए 25 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जाता है।

इन योजनाओं में मिलेगा यह अनुदान

इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हार्टिकल्चर (आइडीएच) स्कीम के तहत सब्जी कास्त, सब्जियों में बांस स्टैंकिग, सब्जियों में आयरन स्टैंकिग, प्लास्टिक मलचिंग, प्लास्टिक टनल, घुलनशील खाद, ढिगरी व मिल्की मशरूम ट्रे उत्पादन पर 50 प्रतिशत, नेट हाउस शीट रिपलेसमेंट, व्यक्तिगत तालाब पर 70 प्रतिशत, सोलर पावर एलइडी लाइट ट्रैप, फेरोमैन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, सीजनल मशरूम शेड पर 75 प्रतिशत और बी बाक्स/बी कालोनी पर 85 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। प्लान स्कीम फार शेड्यूल कास्ट फैमिली (एससीएसपी) स्कीम के तहत सब्जी की खेती, सब्जी में बास स्टैकिंग, मशरूम ट्रे, सब्जियों में आयरन स्टैंकिग पर अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित किसानों को 85 प्रतिशत तक अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।