Movie prime

मैच्योरिटी अवधि पूरी होने से पहले भी निकाल सकते हैं पूरा पैसा, जानें

 
PPF Account Withdrawal

PPF Account Withdrawal Rule Changed मैच्योरिटी अवधि पूरी होने से पहले भी पूरा पैसा निकाल सकते हैं : पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( PPF ) लंबी अवधि के निवेश ( Investment ) के लिए एक अच्छा निवेश माना जाता है। इसमें अच्छी ब्याज दर के साथ टैक्स छूट भी मिलती है। कुछ परिस्थितियों में परिपक्वता अवधि पूरी होने से पहले इसे बंद करने की सुविधा भी उपलब्ध है। लंबी अवधि के निवेश के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( Public Provident Fund ) एक बेहतर विकल्प है। PPF में जहां सही ब्याज मिलता है, वहां निवेश किए गए पैसे, उस पर मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी अवधि पूरी होने पर मिलने वाली रकम पर भी टैक्स छूट मिलती है. इसी वजह से यह निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय है।

पीपीएफ ( Public Provident Fund ) की मैच्योरिटी अवधि 15 साल है। कुछ लोगों को यह गलतफहमी होती है कि इसमें निवेश ( Investment ) किया गया पैसा बीच में ही नहीं निकाला जा सकता है। उनका यह अनुमान बिल्कुल गलत है। पीपीएफ ( PPF ) की मैच्योरिटी अवधि पूरी होने से पहले भी इसे कुछ खास परिस्थितियों में बंद किया जा सकता है। आइए जानते हैं किन परिस्थितियों में इससे पहले से पैसा निकाला जा सकता है और इसकी प्रक्रिया क्या है?

इन परिस्थितियों में पहले पैसे निकाले जा सकते हैं

पीपीएफ खाताधारक ( PPF Account Holder ) जीवनसाथी और बच्चों की बीमारी की स्थिति में पैसे निकाल सकता है। इसके अलावा खाताधारक अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पीपीएफ खाते ( Public Provident Fund Account ) से पूरा पैसा निकाल सकते हैं। अगर कोई खाताधारक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) बन जाता है, तो भी वह अपना पीपीएफ खाता बंद कर सकता है।

5 साल बाद ही पैसे निकाले जा सकते हैं (PPF Account Withdrawal Rule Changed)

कोई भी खाताधारक पीपीएफ खाता ( PPF Account ) खोलने के 5 साल पूरे होने के बाद ही बंद कर सकता है। यदि इसे मैच्योरिटी अवधि से पहले बंद किया जाता है, तो खाता खोलने की तारीख से बंद होने की तारीख तक 1% ब्याज काट लिया जाएगा। अगर पीपीएफ खाते ( Public Provident Fund Account ) की मैच्योरिटी से पहले खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो यह पांच साल की शर्त खाताधारक के नॉमिनी पर लागू नहीं होती है। नॉमिनी पांच साल से पहले पैसे निकाल सकता है। खाताधारक की मृत्यु के बाद खाता बंद कर दिया जाता है। नामांकित व्यक्ति इसे जारी रखने का हकदार नहीं है।

खाता बंद करने की प्रक्रिया

अगर कोई खाताधारक मैच्योरिटी अवधि से पहले पैसा निकालना चाहता है, तो उसे फॉर्म भरकर उस पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा करना होगा जहां आपका पीपीएफ खाता ( PPF Account ) है। पासबुक और मूल पासबुक की फोटोकॉपी भी आवश्यक है। यदि खाताधारक की मृत्यु के कारण पीपीएफ खाता ( Public Provident Fund Account ) बंद कर दिया गया है, तो उस महीने के अंत तक ब्याज मिलता है जिसमें खाता बंद है।

पीपीएफ से ऋण:

आप खाता खोलने के 3 से 6 साल के बीच पीपीएफ से लोन ( PPF Loan ) ले सकते हैं। यहाँ वर्ष को वित्तीय वर्ष माना जाता है। मान लीजिए, आपने 8 दिसंबर 2021 को एक खाता खोला है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 पीपीएफ खाते ( Public Provident Fund Account ) के लिए पहला वित्तीय वर्ष है। खाता खुलवाने के तीसरे साल यानी 2024-25 से आपको लोन मिल सकता है. आप तीसरे वित्तीय वर्ष के पहले दिन ही ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पीपीएफ से ऋण के पहलू

PPF से लोन लेने के लिए किसी बंधक की आवश्यकता नहीं है ! आपको लोन के लिए 2% अधिक ब्याज वहन करना होगा। वर्तमान में, पीपीएफ ( Public Provident Fund ) ब्याज 7.8% है, इसलिए ऋण ब्याज 9.8% है। आप ऋण ब्याज को देखकर आसानी से तुलना कर सकते हैं कि ब्याज दर बैंकों से उपलब्ध ऋण की तुलना में बहुत कम है। ऋण चुकौती अवधि निश्चित है और यह तीन साल या 36 महीने है। यदि ऋण चुकौती तीन साल से अधिक है, तो आपसे पीपीएफ खाते ( PPF Account ) पर शेष राशि पर अर्जित ब्याज से 6% अधिक शुल्क लिया जाएगा।

ऋण पात्रता की राशि वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि का 25% है जो उस वित्तीय वर्ष से 2 वर्ष पहले है जिसमें आप ऋण ले रहे हैं। आप कम से कम दो नंबरों की एकमुश्त या मासिक किश्तों का भुगतान करके ऋण मूलधन चुका सकते हैं। याद रखें, चुकौती ऋण लेने के 36 महीने के भीतर होनी चाहिए।