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7th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, खाते में बढ़कर आएंगे 7000, सरकार ने जारी किया आदेश

सभी कार्मिक, चाहे वे वर्दी में हों या वर्दी में, चाहे उनकी तैनाती का स्थान कुछ भी हो, इन आदेशों के अनुसार बोनस के लिए पात्र होंगे।
 
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कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। एक तरफ छठे-सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी (डीए हाइक) की बढ़ोतरी की गई है. अब उन्हें बोनस भी दिया जाएगा। मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

जारी आदेश के तहत ग्रुप सी के अन्य कर्मचारियों सहित आरपीएफ आरपीएसएफ कर्मियों को 2021-2 के लिए 30 दिनों के बोनस की घोषणा की गई है इससे कर्मचारियों के खाते में 7,000 रुपये अतिरिक्त आएंगे।

आदेश में कहा गया है कि सभी ग्रुप 'सी' आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिना किसी वेतन पात्रता सीमा के 30 (तीस) दिनों के वेतन के बराबर तदर्थ बोनस दिया जा सकता है।

इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस के भुगतान की गणना की सीमा कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/4/2014/ई.आईआईटीआई9ए, दिनांक 29 अगस्त, 2016 के अनुसार 7000/- रुपये मासिक मेहताना होगी। वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)।

लाभ निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा: -

केवल वे समूह 'सी' आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मी जो 31.03.2022 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2021-22 के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा प्रदान की है, इन आदेशों के तहत भुगतान के लिए पात्र होंगे।

पात्र कर्मियों को वर्ष के दौरान निरंतर सेवा की अवधि के लिए छह महीने के अनुपात में पूरे वर्ष के लिए स्वीकार्य भुगतान, सेवा के महीनों की संख्या के अनुसार पात्रता अवधि ली जा रही है।

गैर-पीएलबी (तदर्थ बोनस) की राशि की गणना औसत पारिश्रमिक/गणना की अधिकतम सीमा, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी। एक दिन के लिए गैर-पीएलबी (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए, एक महीने में औसत वेतन को 30.4 (महीने में दिनों की औसत संख्या) से विभाजित किया जाएगा। फिर, इसे भुगतान किए गए बोनस दिनों की संख्या से गुणा किया जाएगा।

उदाहरण के लिए, 7000/- रुपये की गणना की सीमा (जहां वास्तविक औसत परिलाब्धि 7000 रुपये से अधिक है), तीस दिनों के लिए गैर-पीएलबी (तदर्थ बोनस) रुपये 7000 x 30/30.4 = रुपये है। 6907.89 या रु. 6908/- तक पूर्णांकित किया जाएगा। इन आदेशों के तहत सभी भुगतानों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।

अनुबंध में तदर्थ/गैर-पीएलबी बोनस के नियमन के संबंध में विभिन्न बिंदु दिए गए हैं। सभी ग्रुप 'सी' आरपीएफ / आरपीएसएफ कर्मी, चाहे वे वर्दी में हों या वर्दी से बाहर और उनकी तैनाती की जगह पर ध्यान दिए बिना, केवल इन आदेशों के अनुसार तदर्थ बोनस के लिए पात्र होंगे।