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7th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों को झटका! सैलरी के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, सरकार ने जारी किया आदेश

अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। कार्मिक विभाग ने केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई और दंड की कार्रवाई पर स्पष्टीकरण जारी किया है। आइए नीचे खबरों में ताजा अपडेट जानते हैं।

 
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए चौंकाने वाली खबर। बोनस और डीए की खुशखबरी के बीच सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है. कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने एक साथ दो या दो से अधिक जुर्माने की कार्रवाई पर स्पष्टीकरण जारी किया है। बता दें कि यह नियम सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा।

सरकार ने जारी किए आदेश-

डीओपीटी ने कार्यालय ज्ञापन जारी कर कहा है कि जुर्माने की पहली कार्रवाई के दौरान दूसरी कार्रवाई लागू की जा सकती है। इसका मतलब है कि एक साथ दो जुर्माने की गुंजाइश है।

विभाग ने कहा कि सजा देने वाले अधिकारियों को अपने आदेशों में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि एक कर्मचारी पर एक साथ दो दंड लगाए जा रहे हैं और दोनों दंड एक साथ चलेंगे। यह केवल यह बताता है कि क्या दो सजाएँ एक साथ चलेंगी या क्या एक की अवधि समाप्त होने के बाद दूसरी लागू होगी।

नियम क्या है?

कार्मिक विभाग ने सूचित किया है कि यदि प्राधिकरण अपने आदेश में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं करता है, तो दोनों दंड एक साथ लागू होंगे और एक साथ चलेंगे। इस नियम के अनुसार, यदि बाद का आदेश भारी दंड के अधीन है, तो इसे तुरंत पहले के आदेश पर लागू किया जाएगा और यदि पूर्व आदेश की समाप्ति के बाद भी लागू रहता है, तो इसे भी लागू किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, दोनों दंड संयुक्त होंगे। डीओपीटी ने सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए कई नियम बदले हैं।

कोई पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं-

इससे पहले सरकार ने सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 में भी संशोधन किया था। इसके तहत, यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान गंभीर अपराध या लापरवाही का दोषी पाया जाता है, तो उसकी पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों को रोका जा सकता है।

टीए नियम में राहत-

साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के यात्रा भत्ते से संबंधित नियमों में भी बदलाव किया गया है। तदनुसार, कर्मचारियों को सीसीएस (अवकाश यात्रा रियायत) नियम, 1988 के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख या अंडमान और निकोबार की हवाई यात्रा से छूट दी जा रही है। केंद्रीय कर्मचारी 25 सितंबर, 2024 तक इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।