Gratuity के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव! कर्मचारियों को मिलेगी इस आधार पर ग्रेच्युटी
अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। क्योंकि अब आपको ग्रेच्युटी लेने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बल्कि सिर्फ 1 साल में ही आपको ग्रेच्युटी मिल जाएगी। न्यू वेज कोड ग्रेच्युटी के नियमों में भी बदलाव करता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार देश में श्रम सुधार के लिए जल्द ही 4 नए लेबर कोड लागू करने जा रही है.
श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा को लिखित में सूचित किया है। लगभग 24 राज्यों ने न्यूज वेज कोड को अपनी सहमति पहले ही दे दी है। सिर्फ 4 राज्यों की सहमति के बाद नई श्रम संहिता लागू की जाएगी। उसके बाद आपको सिर्फ 1 साल की सर्विस के लिए ग्रेच्युटी मिलेगी।
कृपया ध्यान दें कि नए श्रम संहिता के लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन, छुट्टी, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी में बदलाव होगा। काम के घंटे और साप्ताहिक नियमों को बदलना भी संभव है। इसके बाद कर्मचारी किसी संस्था में लगातार 5 साल तक ग्रेच्युटी के लिए काम करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। सरकार ने अभी इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन नए श्रम कानून के लागू होते ही नियम लागू हो जाएंगे।
अभी है ये नियम-
फिलहाल ग्रेच्युटी के नियमों के तहत किसी भी संस्थान में 5 साल पूरे होने पर ही ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। इसके आधार पर ग्रेच्युटी की गणना 5 साल पूरे होने के बाद कंपनी छोड़ने के महीने में आपके वेतन की राशि के आधार पर की जाती है।
उदाहरण के लिए अगर कोई कर्मचारी किसी कंपनी में 10 साल काम करता है और आखिरी महीने में उसके खाते में 50,000 रुपये आते हैं। अब अगर उनकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है। 6 हजार महंगाई भत्ता है। फिर उसकी ग्रेच्युटी की गणना 26,000 रुपये (मूल और महंगाई भत्ता) के आधार पर की जाएगी।