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कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा विशेष सुविधा का लाभ, DoPT ने जारी किया आदेश

7th Pay Commission: कर्मचारी के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नवीन आदेश जारी किए गए है। जिसमें कर्मचारियों की सेवा की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू करने की तैयारी की जा रही है इसके लिए पोर्टल को नया रूप दिया जा रहा है, कर्मचारियों को विशेष सुविधा का लाभ दिया जाएगा।

 
7th Pay commission

7th Pay Commission : CSS, CSSS और CSCS संवर्ग के कर्मचारियों को सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू करने और इसे सक्षम करने के लिए केंद्रीय सचिवालय संवर्ग प्रबंधन सेवाओं (CSCMS) का पुनरुद्धार करने नवीन आदेश जारी किये गए हैं। जिसका लाभ कर्मचारियों को मिलेगा।

डीओपीटी द्वारा सीएससीएमएस पोर्टल को नया रूप देने की प्रक्रिया में है ताकि केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस), केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) और केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (सीएसएसएस), सीएससीएस के संवर्ग के कर्मचारियों को सेवाओं की विशेष ऑनलाइन डिलीवरी सक्षम की जा सके।

पिछले पत्रों दिनांक 16/9/2022 और 19/6/2022 और 30/06/2022 के संदर्भ में आमंत्रित किया जाता है। जिसके अनुसार, सभी सीएसएस/सीएसएस/सीएससीएस कर्मचारियों का वैश्विक पंजीकरण सक्षम किया गया था ताकि कर्मचारी स्वयं /खुद सीएससीएमएस पोर्टल पर व्यक्तिगत-विशिष्ट, व्यक्तिगत और सेवा संबंधी विवरण अपडेट कर सकते हैं। कर्मचारी अब ई-परिचय के माध्यम से पोर्टल (https://cscms.nic.in) पर लॉग इन कर सकते हैं और सेवाओं का लाभ उठाना शुरू कर सकते हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोफ़ाइल का अद्यतनीकरण पूर्व-आवश्यकता है।

दिनांक 31/10/2022 को प्रातः 11 बजे श्री रजत कुमार, संयुक्त सचिव (सीएस) द्वारा सभी नोडल अधिकारियों को दिए गए संबोधन का संदर्भ भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें सभी नोडल अधिकारियों को कर्मचारियों द्वारा प्रोफाइल का अद्यतनीकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है और इसके 15 नवंबर, 2022 तक नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन कराना अनिवार्य है। वर्तमान में सीएससीएमएस पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाएं/सेवाएं निम्नानुसार हैं-

प्रोफ़ाइल – कर्मचारी प्रोफ़ाइल देख सकता है, अपडेट कर सकता है, प्रिंट ले सकता है और सबमिट कर सकता है (यदि पहले से नहीं किया गया है)। नोडल अधिकारी कर्मचारी के प्रोफाइल, मंत्रालय/विभाग के कार्यबल सहित, निर्धारित समय के भीतर डेटा को मान्य/अद्यतन करेगा। नोडल अधिकारी द्वारा निर्धारित समय में डाटा अपडेट न करने की स्थिति में उपलब्ध डाटा को अंतिम माना जायेगा तथा डाटा गलत पाये जाने पर नोडल अधिकारी जिम्मेदार होगा।

इस प्रकार अपडेट किया गया डेटा सटीकता और सटीकता के साथ पारदर्शी, कुशल तरीके से पोस्टिंग, स्थानांतरण, क्षमता निर्माण, डीपीसी के संचालन, कैरियर की प्रगति, वैधानिक अनुपालन आदि सहित कर्मचारियों को सेवा वितरण के लिए आधार है। इसलिए, कर्मचारियों और नोडल अधिकारियों से अनुरोध है कि वे सावधान रहें और डेटा प्रदान करें जो तथ्यात्मक, सही और त्रुटि मुक्त हो।

अचल संपत्ति रिटर्न देखें/प्रिंट करें – कर्मचारी, नोडल अधिकारी अब पहले से दायर आईपीआर को देख और प्रिंट ले सकते हैं।

निजी विदेश यात्रा के लिए मंजूरी – कर्मचारी सीएससीएमएस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकता है और अपनी निजी विदेश यात्राओं के लिए मंत्रालयों/विभागों से मंजूरी प्राप्त कर सकता है।

प्रतिनियुक्ति – उधार लेने वाले कार्यालय द्वारा विज्ञापन का प्रकाशन, कर्मचारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति के लिए देखें और आवेदन करें, मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवेदन पत्र को अग्रेषित/अनुमोदित/अस्वीकार करने के लिए कैडर क्लीयरेंस प्राप्त करना सीएससीएमएस पोर्टल के माध्यम से होगा। नोडल अधिकारी अब उप नोडल अधिकारी के रूप में अपने लॉगिन से पीएसयू/स्वायत्त/संबद्ध कार्यालय में ऑनबोर्ड हो सकता है।

तब ऐसा संगठन विज्ञापन प्रकाशित कर सकता है। प्रतिनियुक्ति के लिए आवश्यक विवरण प्रदान करने के लिए। कर्मचारी सीएससीएमएस पोर्टल पर ही प्रतिनियुक्ति के लिए देख और आवेदन कर सकता है, इसे मंत्रालय/विभाग/डीओपीटी द्वारा केवल सीएससीएमएस पोर्टल पर ही अग्रेषित/अनुमोदित/अस्वीकार किया जाएगा।

सतर्कता स्थिति – कर्मचारी अपनी सतर्कता स्थिति देख सकता है। नोडल अधिकारी और एवीडी, डीओपीटी वास्तविक समय के आधार पर स्थिति को अपडेट करेंगे। कर्मचारी को सेवाएं प्रदान करते समय स्थिति सीएससीएमएस पोर्टल द्वारा स्वतः प्राप्त की जाएगी।

रुचि के क्षेत्र – कर्मचारी पोर्टल पर रुचि के क्षेत्रों को इंगित कर सकता है और फिर iGOT में उपलब्ध प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को लागू करने और प्राप्त करने के लिए iGOT ब्राउज़ करें।

रोटेशन ट्रांसफर — कर्मचारी सीएससीएमएस पोर्टल पर ही रोटेशन ट्रांसफर के लिए वरीयता दे सकता है। रोटेशन ट्रांसफर के लिए वरीयता दर्शाने की समय-सीमा पोर्टल के माध्यम से ही सूचित की जाएगी

डीओपीटी सीएससीएमएस पोर्टल को स्पैरो, पीएफएमएस, ईआईएस, ईएचआरएमएस आदि जैसे अन्य पोर्टलों के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया में भी है ताकि कर्मचारी एक बिंदु पर सेवाओं का लाभ उठा सकें।

यह भी नोट किया जा सकता है कि यदि कर्मचारी/नोडल अधिकारी द्वारा अपडेट किया गया कोई विवरण गलत पाया जाता है/पाया जाता है। कर्मचारी / नोडल अधिकारी के खिलाफ आगे की कार्रवाई मौजूदा नियमों के अनुसार की जाएगी, जिसमें सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के अनुसार आचरण नियम, 1964 तक सीमित नहीं है।

इन सभी नियम को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों और नोडल अधिकारियों से अनुरोध है कि विभाग को कर्मचारियों को विशेष ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए प्रासंगिक विवरण को प्राथमिकता के आधार पर अद्यतन करें। यह भी उल्लेख किया गया है कि सीएससी, सीएसएसएस और सीएससीएस कैडर के कर्मचारियों द्वारा किसी भी सेवा के लिए किसी भी अनुरोध की भौतिक स्वीकृति सीएससीएमएस पोर्टल के माध्यम से उचित सूचना के बाद स्वीकार नहीं की जाएगी।