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PAN Aadhaar ल‍िंक करने के ल‍िए अब देना होगा पैसा,इस तारीख के बाद रद्द हो जाएगा आपका PAN

Aadhaar Card: आयकर विभाग ने पैन कार्ड धारकों से कहा है कि वे 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार संख्या से लिंक करने के लिए आयकर की धारा 1961 के तहत छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं।
 
PAN Aadhaar Link

Income Tax Deptt: अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड और आधार लिंक नहीं कराया है तो यह खबर आपके लिए है. आयकर विभाग ने पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए दिसंबर से कई अल्टीमेटम जारी किए हैं। 31 दिसंबर तक PAN  को आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन डिएक्टिवेट हो जाएगा। आप अपने पैन को ऑनलाइन भी लिंक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक निश्चित शुल्क देना होगा।

पहले पैसे नहीं देने पड़ते थे

पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने पर कोई शुल्क नहीं लगता था। लेकिन अब आयकर विभाग इसके लिए शुल्क लेता है। आयकर विभाग ने ऐसे पैन कार्ड धारकों से कहा है जो आयकर की धारा 1961 के तहत छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, वे 31 मार्च, 2023 से पहले अपने PAN को अपने आधार नंबर से लिंक करा लें।

समय सीमा 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई थी

पैन और आधार लिंक नहीं कराने पर 1 अप्रैल से आयकर की धारा-139एए के तहत रद्द हो जाएगा आपका पैन कार्ड इसके बाद आप कभी भी पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 1 जुलाई 2022 तक पैन और आधार(PAN-Aadhar) को लिंक कराने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता था। लेकिन अब विभाग ने समय सीमा 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी है।

31 मार्च, 2023 तक पैन कार्ड को आधार से जोड़ने पर 1000 रुपये का जुर्माना। पिछला जुर्माना 500 रुपये था। पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर ऑनलाइन आईटीआर फाइल करना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही आपका पुराना रिफंड भी अटका रहेगा।