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Pension System: लाखों पेंशनधारकों की होगी बल्ले बल्ले! Pension को लेकर सरकार ने कह दी बड़ी बात

Pension Scheme in India: सरकार ने कहा है कि 'सेंट्रल केवाईसी' के तहत आवेदक को 'नो योर कस्टमर' (केवाईसी) से संबंधित सत्यापन प्रक्रिया को केवल एक बार पूरा करना होता है और उसके बाद ही वह आने वाले सभी वित्तीय संस्थानों के लिए आवेदन करने लायक माने जाते हैं।
 
Pension scheme

नई दिल्ली: सरकार ने रिटायरमेंट के बाद पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है. सरकार के इस ऐलान का असर लाखों लोगों पर पड़ने वाला है। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन केवल उन्हीं को मिलती है जो पेंशन प्राप्त करने से संबंधित सभी योग्यताओं को पूरा करते हैं। जो इन योग्यताओं को पूरा नहीं करते वे पेंशन से वंचित हो जाते हैं।

केवाईसी संबंधी सत्यापन प्रक्रिया एक बार में पूरी की जा सकती है

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने बताया कि पेपरलेस सदस्यता प्रक्रिया को और अधिक सफल बनाने के लिए सरकार ने केंद्रीय केवाईसी के जरिये कागजी कार्रवाई को योजना का हिस्सा बनाने का फैसला किया है.

सरकार ने कहा कि सेंट्रल केवाईसी के तहत आवेदक को केवल एक बार केवाईसी से संबंधित सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जिसके बाद वह विभिन्न वित्तीय संस्थानों में आवेदन के लिए पात्र माना जाता है।

विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी

जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहले ही नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आधार, ईकेवाईसी, डिजीलॉकर, बैंक अकाउंट डिटेल्स के जरिए शेयरहोल्डर्स को जारी किए गए डॉक्युमेंट्स से डिजिटल एप्लीकेशन की सुविधा दी है।

साथ ही अब से एनपीएस खाता पेपरलेस सेंट्रल केवाईसी के जरिए खोला जा सकता है। सरकार द्वारा उठाए गए इस महत्वपूर्ण कदम से पेंशनभोगियों को पेंशन का सीधा लाभ मिल सकेगा।

एनपीएस के जरिए खाता खोलने का विकल्प दिया जा रहा है

नियामक का कहना है कि पेपरलेस और ऑनलाइन सेंट्रल केवाईसी के जरिए शेयरधारकों को एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) के जरिए खाता खोलने का विकल्प भी दिया जा रहा है. CKYC का प्रबंधन इंडियन सिक्योरिटाइजेशन एसेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट द्वारा किया जाता है। यह केंद्र सरकार की ओर से CKYC रजिस्ट्री के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत निकाय है।