Movie prime

House Tax Exemption: इस महीने से हाउस टैक्स जमा करने पर मिलेगी छूट, चेक करें डिटेल

 
House Tax Exemption

Haryana Kranti News, नई दिल्ली: छोटे घरों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे लोगों को हाउस टैक्स (House Tax) में राहत देने के लिए नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है. नगर निगम के नए फैसले के मुताबिक अप्रैल से हाउस टैक्स जमा करने पर अच्छी छूट मिलने जा रही है. आपको बता दें कि नगर निगम ने बजट में छोटे घरों पर टैक्स में छूट (Tax exemptions) देने का प्रावधान किया है. यदि छोटे घर का वार्षिक किराया मूल्य 900 रुपये से अधिक नहीं है तो नगर निगम पांच प्रतिशत की छूट देगा। ऐसे घर मालिकों को केवल 10 प्रतिशत हाउस टैक्स देना होगा। नगर निगम सदन में यह प्रस्ताव पास हो गया है.

संपर्क करने पर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि वार्षिक किराया निर्धारण 900 रुपये से अधिक होने पर 15 प्रतिशत हाउस टैक्स लगेगा. वहीं अगर यह 900 रुपये से ज्यादा नहीं है तो नगर निगम 5 फीसदी कम हाउस टैक्स वसूलेगा. खास बात यह है कि इस छूट का फायदा 50 हजार से ज्यादा की आबादी को मिलेगा.

उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव के पारित होने से 50 हजार से अधिक की आबादी को काफी हद तक राहत मिलेगी. नगर निगम कमिश्नर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 10% की छूट मिलेगी. जबकि 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक 5% की छूट मिलेगी. एक जनवरी के बाद हाउस टैक्स जमा करने पर नहीं मिलेगी छूट

ऐसे लोगों को फायदा होगा

नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि जिन कर्मचारियों के पास शहर में एक ही मकान है और वे खुद उसमें रहते हैं, उन्हें हाउस टैक्स नहीं देना होगा. उन्होंने कहा कि जिन पूर्व सैनिकों को परमवीर चक्र, अशोक चक्र, अन्य सैनिक या किसी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है या उनके आश्रितों जैसे पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे या अविवाहित बेटी को भी सामान्य कर से छूट दी जाएगी। यह तभी लागू होगा जब इमारत आवासीय हो और वे स्वयं उसमें रहते हों।

उन्हें छूट भी मिलेगी

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 80% से 100% विकलांगता पर हाउस टैक्स में 100% छूट, 50% से अधिक और 80% से कम विकलांगता पर हाउस टैक्स में 50% छूट दी जाएगी. उन्होंने कहा कि भारत रत्न, राष्ट्रपति से वीरता पदक पाने वाले पुलिसकर्मी या अधिकारी और अर्जुन पदक पाने वालों को हाउस टैक्स से छूट मिलेगी. राष्ट्रीय स्तर के पत्रकारों, वैज्ञानिकों एवं खिलाड़ियों को हाउस टैक्स में आधी छूट दी जायेगी।