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Old Pension Yojana: दिवाली से पहले इन कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

 
Old Pension Yojana

हाई कोर्ट के 1 अप्रैल के आदेश ने उत्तर प्रदेश के प्रथम चयनित लेखपालों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। हम इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताएंगे कि यह निर्णय शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कैसे राहत भरा हो सकता है।

आदेश का संकेत

हाई कोर्ट के आदेश को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के स्वागत योग्य आदेश के तौर पर देखा जा सकता है. वहीं, आदेश से संकेत मिलता है कि सरकार ने उन कर्मियों को नई पेंशन योजना के तहत नहीं रखने पर विचार किया है जिनकी नियुक्ति के लिए विज्ञापन 1 अप्रैल 2005 से पहले प्रकाशित हुआ था.

हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

हाईकोर्ट ने उन्हें पुरानी पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने में देरी के लिए लेखपालों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने 1999 से 2000 की भर्ती में 2003-2004 में चयनित लेखपालों के संबंध में आदेश जारी किया।

जस्टिस सरल श्रीवास्तव की एकलपीठ ने आदेश जारी किया. कोर्ट ने कहा कि नई पेंशन योजना लागू होने के बाद नियुक्त किए गए लेखपालों को पुरानी पेंशन देने से इंकार करने का राज्य सरकार का आदेश अवैध है। तकनीकी आधार पर पुरानी पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता।

दरअसल, पुरानी पेंशन के लिए लेखपाल संघ व अन्य की ओर से याचिका दायर की गई थी कि उनका चयन पहले हो चुका है सरकार की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि चयन बाद में हुआ लेखपालों का तर्क था कि उनका चयन एवं प्रशिक्षण सत्र 2003-04 में हुआ था।

अगस्त 2004 में प्रशिक्षण पूरा हुआ। हालाँकि, सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति में देरी की गई। अगर सरकार ने और देरी न की होती तो पुरानी पेंशन अवधि दायरे में होती। ऐसे में कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की याचिका मंजूर कर ली है और सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करने का आदेश दिया है.