Penalty on Banks: RBI ने इन बैंकों को दिया बड़ा झटका; लगाया करोड़ों का जुर्माना
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर से बैंकों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। रिजर्व बैंक देश के सभी बैंकों की निगरानी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे सभी नियमों और निर्देशों का पालन कर रहे हैं। अगर कोई बैंक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है। हाल ही में डीसीबी बैंक (DCB Bank) और तमिलनाड़ु मर्केंटाइल बैंक (Tamilnad Mercantile Bank) को भी ऐसा ही कुछ हुआ है।
जुर्माना लगाने की वजह
भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने बयान में जाहिर किया है कि डीसीबी बैंक पर 63.6 लाख रुपये का और तमिलनाड़ु मर्केंटाइल बैंक पर 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना उनके एडवांस इंट्रस्ट रेट से संबंधित निर्देशों का पालन न करने के कारण लगाया गया है। इसके अलावा, तमिलनाड़ु मर्केंटाइल बैंक पर 'अग्रिम पर ब्याज दर' और 'सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग में संशोधन' के नियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए भी जुर्माना लगाया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने दोनों मामलों में कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित था और इसका उद्देश्य अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं था।
पिछले हफ्ते भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ नियामक मानदंडों का पालन करने में विफल रहने पर बैंक ऑफ इंडिया पर 1.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ निर्देशों का पालन न करने पर निजी क्षेत्र के बंधन बैंक पर 29.55 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
इससे पहले, केंद्रीय बैंक ने नियामक मानदंडों का पालन न करने पर केनरा बैंक और सिटी यूनियन बैंक पर भी जुर्माना लगाया था। केनरा बैंक पर जहां 32.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, वहीं सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.