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Pension scheme : रिटायरमेंट की उम्र से पहले हो जाएं निश्चिंत, ये स्कीम देगी पेंशन

इस योजना के तहत आप प्रति माह 1 लाख रुपये तक की पेंशन पा सकते हैं। इसमें सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्र के कर्मचारी या कोई भी निवेश कर सकता है। एनपीएस के तहत 18 से 70 साल तक के नागरिक निवेश कर सकते हैं।

 
Pension scheme

रिटायरमेंट के बाद भी अधिक पैसों की जरूरत होती है. आय का नियमित स्रोत बंद हो जाने के बाद लोगों को मासिक खर्च चलाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपको हर महीने लाखों रुपये की पेंशन मिल सकती है. आपको हर महीने कुछ पैसे निवेश करने होंगे. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की है.

इस योजना के तहत आप प्रति माह 1 लाख रुपये तक की पेंशन पा सकते हैं। इसमें सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्र के कर्मचारी या कोई भी निवेश कर सकता है। एनपीएस के तहत 18 से 70 साल तक के नागरिक निवेश कर सकते हैं।

रिटायरमेंट के लिए एनपीएस एक बेहतर विकल्प है

जैसे-जैसे सेवानिवृत्ति की उम्र करीब आती है, लोग निवेश को लेकर चिंतित हो जाते हैं और यह तय नहीं कर पाते कि कहां निवेश करें। ऐसे में आप एनपीएस में निवेश कर सकते हैं. नेशनल पेंशन सिस्टम में आप 70 साल तक निवेश कर सकते हैं.

हालाँकि, अगर आप इसमें जल्द से जल्द निवेश शुरू कर देंगे तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना 1 जनवरी 2004 को शुरू की गई थी और 2009 में इसे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी खोल दिया गया था।

राष्ट्रीय पेंशन योजना का विवरण

राष्ट्रीय पेंशन योजना एक स्वैच्छिक और दीर्घकालिक निवेश योजना है। यह केंद्र सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा पहल है। इस पेंशन योजना में एनआरआई भी निवेश कर सकते हैं। खाता खुलने के समय से लेकर 60 साल या 20 साल की मैच्योरिटी तक निवेश करना होगा। जितना ज्यादा निवेश, उतनी ज्यादा पेंशन. इस स्कीम में औसत रिटर्न 9 फीसदी से 12 फीसदी के बीच हो सकता है.

एक लाख के लिए कितना निवेश करना होगा

अगर आप 30 साल तक हर महीने 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो मासिक पेंशन 1 लाख रुपये होगी, जबकि रिटायरमेंट पर आपको करीब 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस स्कीम में इक्विटी एक्सपोजर 50 से 75 फीसदी है.

टैक्स बचत का लाभ

अगर आप इस योजना में निवेश करने की योजना बनाते हैं तो आपको टैक्स बचत का भी लाभ मिलता है। आप धारा 80सीसीडी (1) के तहत रु. 50 हजार और धारा 80सी के तहत रु. आप 1.5 लाख तक टैक्स बचा सकते हैं.