Pension Scheme: 35 साल की प्राइवेट नौकरी के बाद आपको कितनी मिलेगी पेंशन, यहां देखें पूरा कैलकुलेशन

Pension Scheme: संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएस (Employee Pension Scheme) की सुविधा है। ईपीएफओ इस पेंशन योजना का संचालन करता है।
ईपीएस के लिए अधिकतम औसत वेतन (बेSick Salary + DA) 15,0 रुपये है ऐसे में पेंशन के लिए अधिकतम सेवा 35 साल है. कर्मचारी की आयु 58 वर्ष हो जाने के बाद वह सेवानिवृत्ति का हकदार हो जाता है।
पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल तक नियमित रोजगार में रहना जरूरी है. 50 साल के बाद और इससे पहले भी पेंशन लेने का विकल्प है
कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को पेंशन मिलती है। यदि सेवा इतिहास 10 वर्ष से कम है, तो उनके पास 58 वर्ष की आयु में पेंशन राशि निकालने का विकल्प होगा।
ईपीएस में पेंशन कैलकुलेट करने का आसान फॉर्मूला है. ईपीएस = औसत वेतन x पेंशन योग्य सेवा/ 70. यहां औसत वेतन का मतलब मूल वेतन + डीए है। जिसकी गणना पिछले 12 महीनों के आधार पर की जाती है.
कृपया ध्यान दें कि यह ईपीएस फॉर्मूला 15 नवंबर 1995 के बाद संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। पहले के कर्मचारियों के लिए अलग नियम हैं।