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Tax Saving Tips: पुरानी कर व्यवस्था वाले करदाता ध्यान दें! टैक्स बचाने के लिए ये टिप्स आएंगे काम

 
Tax Saving Tips

Haryana Kranti News, नई दिल्ली: आयकरदाता अब अपना टैक्स बचाने के लिए कुछ समय की तलाश कर रहे हैं क्योंकि वित्त वर्ष 2024 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। आपको अपना निवेश 31 मार्च से पहले करना होगा ताकि आप फाइल करते समय इसके जरिए टैक्स छूट (Tax Exemption) का लाभ उठा सकें। इस वर्ष यानी आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न।

इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) दाखिल करने के लिए आपके पास हर साल 31 जुलाई तक की समय सीमा होती है। देश में पुरानी कर व्यवस्था (Old tax system) और नई कर व्यवस्था आने के बाद से लोग अक्सर इस बात को लेकर संशय में रहते हैं कि कौन सी कर व्यवस्था अपनाई जाए।

देश में पुरानी कर व्यवस्था के तहत आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या अभी भी अधिक है। अगर आप भी पुरानी टैक्स व्यवस्था में हैं और जानना चाहते हैं कि बचे हुए इस कम समय में किस निवेश विकल्प में निवेश करना सही रहेगा तो आपकी तलाश यहां पूरी हो सकती है।

Section 80C (PPF, Bank FD, ELSS)

अगर आपके पास कम समय बचा है तो सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि आप किस निवेश माध्यम में सेक्शन 80सी के तहत निवेश कर अपना पैसा बचा सकते हैं और टैक्स भी बचा सकते हैं।

बीमा प्रीमियम, बच्चों की ट्यूशन फीस, गृह ऋण पुनर्भुगतान में ईपीएफ योगदान इस अनुभाग के अंतर्गत आते हैं। इस सेक्शन 80C में आपको 1.50 लाख रुपये तक टैक्स बचाने की सुविधा मिलती है.

एलआईसी से लेकर पीपीएफ तक, फिक्स्ड डिपॉजिट से लेकर टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड आदि में आप पैसा निवेश कर सकते हैं और ये निवेश के ऐसे तरीके हैं जो न सिर्फ आपको बचत करने में मदद करते हैं बल्कि टैक्स बचाने में भी मदद करते हैं। इनके अलावा आप ईएलएसएस फंड, पीपीएफ, एनपीएस और एफडी जैसे लोकप्रिय निवेश विकल्प ले सकते हैं।

Other Options (NPS)

करदाता एनपीएस (टियर 1) में 50,000 रुपये तक का निवेश कर सकते हैं, जिसके माध्यम से 80सीसीडी (1बी) के तहत कटौती का दावा किया जा सकता है, जो 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कटौती के अलावा उपलब्ध हो सकता है।

Section 80D (Health Insurance)

सेक्शन 80डी के तहत आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के जरिए स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। इसमें आप अपने या अपने परिवार या माता-पिता के स्वास्थ्य खर्च के लिए 5000 रुपये तक की सीमा हासिल कर सकते हैं।

Charity or donation

जो करदाता दान के माध्यम से कर बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए 31-03-2024 से पहले किसी योग्य धर्मार्थ संगठन को दान करना महत्वपूर्ण है ताकि वे इस मूल्यांकन वर्ष में कर छूट का दावा कर सकें।