Delhi Air Pollution : प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में लागू हुए नए नियम, इन बातों का रखना होगा ख्याल
Delhi AQI: दीपावली (Deepawali) से पहले पंजाब (Punjab) और हरियाणा (Haryana) में पराली (Parali) जलाने से दिल्ली की हवा (Delhi Air) जहरीली और दमघोटू होने लगती है. ऐसे में लोगों की सांसों को बचाने के लिए दिल्ली में नए नियम लागू हो गए हैं.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में प्रदूषण रोकने के लिए नए नियम और कायदे लागू हो गए हैं. आपको बताते चलें कि दिल्ली में AQI 301-400 के बीच जाने पर स्टेज 2 GRAP नियम लागू हो जाते हैं. इस बीच कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (Commission for air quality management) ने नए नियम लागू करने का ऐलान किया है.
CAQM का अनुमान है कि 22 अक्टूबर से दिल्ली की हवा बेहद खराब (very poor) की श्रेणी में होगी. एक अनुमान के मुताबिक 24 अक्टूबर यानी दीपावली (Deepawali) के बाद हालात और खराब हो सकते हैं .
इन चीजों का रखना होगा सभी को ध्यान
नए नियम लागू होने के बाद हर जगह पर डीजल जेनसेट पर बैन लग गया है. अब दिल्ली की कोई भी रिहायशी सोसायटी पावर बैकअप के लिए डीजल जेनसेट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी. कुछ जरूरी इंडस्ट्रियल सेक्टर में पाबंदी नहीं है. CNG/PNG/LPG वाले डीजी सेट चल सकते हैं.
इसके अलावा धूल फैलाने वाली हर एक्टिविटी पर लगाम लग गई है. इसी तरह से निर्माण और तोड़ फोड़ वाले सभी कामों पर भी रोक लग गई है.
लकड़ी का अलाव और कोयला भी नहीं जला सकते हैं. रेस्टोरेंट भी तंदूर के लिए लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं.
वहीं RWA से कहा गया है कि सिक्योरिटी स्टाफ को इलेक्ट्रिक हीटर दिए जाएं.
इसी के साथ दिल्ली के लोगों से यह अपील की गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं जैसे दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro), दिल्ली की सीएनजी बसों (CNG Buses) का प्रयोग करें.
जरूरी सेवाओं पर रोक नहीं
-चिकित्सा सेवाओं (सरकारी और निजी अस्पतालों/सभी नर्सिंग होम/स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों) जहां जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों और दवाओं का निर्माण होता हो वहां ये नियम लागू नहीं होंगे.
-राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा संबंधी गतिविधियां.
-राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं
-रेलवे सेवाएं /रेलवे स्टेशन.
-स्टेशनों सहित मेट्रो रेल सेवाएं.
-हवाई अड्डे और अंतर-राज्यीय बस टर्मिनल.
-पानी साफ करने के संयंत्र.
-पानी पंपिंग स्टेशन.