हरियाणा में इन 18 हजार कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! अब घर के नजदीक मिलेगी नियुक्ति, जानें अपडेट
हरियाणा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके घरों के नजदीक नियुक्ति मिलेगी। कामन काडर के सभी ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए जल्द ही स्थानांतरण अभियान शुरू होगा। जो कर्मचारी अपने मौजूदा पद से संतुष्ट नहीं हैं उन्हें भी दूसरे पदों पर समायोजित किया जाएगा।
चंडीगढ़। हरियाणा में वर्ष 2018 में भर्ती हुए 18 हजार से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को घर के नजदीकी कार्यालय में नियुक्ति मिलेगी। ग्रुप डी के कामन काडर के जो कर्मचारी अपने मौजूदा पद से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें भी दूसरे पदों पर समायोजित किया जाएगा। इसके लिए कामन काडर के कर्मचारियों के लिए जल्द ही आनलाइन ट्रांसफर ड्राइव शुरू की जाएगी।
प्रदेश सरकार ने हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 के तहत ग्रुप डी कर्मचारियों के ट्रांसफर ड्राइव के संबंध में विभागों से टिप्पणियां और सुझाव मांगे हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों को जारी पत्र में 25 नवंबर तक टिप्पणियां और सुझाव भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
दरअसल प्रदेश सरकार को ग्रुप-डी कर्मचारियों के पद या विभाग तकनीकी/शैक्षिक योग्यता के आधार पर परिवर्तन के संबंध में बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस पर सरकार ने ट्रांसफर ड्राइव के संबंध में कांसेप्ट नोट तैयार किया है।
कंसेप्ट नोट के अनुसार वर्ष 2018 में हुई कामन काडर की भर्ती में कुछ पद अर्धकुशल प्रकृति के थे और अन्य अकुशल प्रकृति के थे। ग्रुप डी में नियुक्त कुछ कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक पालन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
इसके अलावा कुछ कर्मचारियों को उनके होम टाउन से दूर-दराज के स्थानों पर तैनात किया गया है। इनकी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए कामन काडर के सभी ग्रुप डी कर्मचारियों को होम टाउन के निकट कार्यालय में और एक उपयुक्त पद पर नियुक्ति का अवसर देने के लिए स्थानांतरण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
तीन जिलों का दे सकेंगे विकल्प
ट्रांसफर ड्राइव में प्रत्येक कर्मचारी को तीन जिलों का चयन करने की स्वतंत्रता होगी जहां वह स्थानांतरित होना चाहते हैं। कर्मचारी ग्रुप डी के सभी पदों की सूची में से अधिकतम 50 पदों का चयन कर सकता है, जिनके लिए वह खुद को फिट नहीं समझता है।
स्थानांतरण अभियान में कर्मचारी को उसके द्वारा चुने गए तीन जिलों में से किसी एक में प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरित करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन पदों पर नियुक्त नहीं करने का भी प्रयास किया जाएगा जिन पर वह काम नहीं करना चाहता है।
बोर्ड-निगमों और सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों को नहीं राहत
ग्रुप डी अधिनियम के लागू होने के बाद प्रदेश सरकार के किसी भी विभाग में तैनात सभी ग्रुप डी कर्मचारी स्थानांतरण प्रकि्रया में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि किसी भी सांविधिक निकाय, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, संवैधानिक निकाय में तैनात ग्रुप डी कर्मचारी इस अभियान में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।
सरकार द्वारा निश्चित तिथि से 15 दिनों के भीतर पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करने वाले कर्मचारी ही ट्रांसफर ड्राइव के लिए पात्र माने जाएंगे। सरकार द्वारा तैयार कांसेप्ट नोट में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन या एक पद से दूसरे पद पर ट्रांसफर के मानदंड, सामान्य निर्देश और आवश्यक प्रक्रियाओं व विस्तृत फार्मेट की जानकारी दी गई है।