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Haryana News: हरियाणा पुलिस निरीक्षक भर्ती घोटाले में बढ़ सकती है पूर्व CM हुड्डा की मुश्किलें, 2 महीने में होगी जाँच

 
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हरियाणा :- हरियाणा पुलिस निरीक्षक भर्ती घोटाला 2009 में पंजाब एवं हरियाणा High court ने सरकार को झटका दिया है. High court ने सरकार की जांच के लिए समय बढ़ाने की मांग को खारिज करते हुए हरियाणा सरकार को 2 महीने में जांच पूरी करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती नजर आई है.

सरकार की दलील

हरियाणा सरकार ने High court में सुनवाई के दौरान दलील दी है कि अब तक जांच कर रही कमेटी ने इस मामले को लेकर 3 बैठक कर ली है. साथ ही 19 दिसंबर को फिर से एक बैठक बुलाई गई है. जांच समिति Court के द्वारा दिए गए समय में जांच पूरी नहीं कर पाएगी, अतः समिति को 3 महीने का समय दिया जाए. परंतु Court ने इस दलील को खारिज करते हुए सरकार को केवल 2 महीने का वक्त दिया है.

कोर्ट का रवैया शख्त

सरकार की जांच के लिए समय बढ़ाने की दलील को सुनकर High court ने टिप्पणी की कि समिति से अपेक्षा की गई थी कि वह मामले में अधिक तत्परता से काम करेगी. परंतु समिति ऐसा करने में नाकामयाब रही. अतः अब समिति को अपनी Report जमा कराने के लिए 23 दिसंबर 2022 से 2 और महीनों का समय दिया जाता है.

भर्ती के दौरान CM थे हुड्डा

2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे. उन्हीं के शासन में 22 जुलाई 2008 को निरीक्षक Bharti के लिए विज्ञापन निकाला गया था. 2009 में इस मामले का खुलासा तब हुआ जब यह मामला पंजाब – हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा. हरियाणा गृह विभाग के द्वारा इस कथित घोटाले की जांच की जा रही है. High court ने समिति से कहा है कि वह इस मामले की तत्परता से जांच करें. हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है.

याचिका में दायर है यह आरोप

भर्ती उम्मीदवार अमित कुमार ने अपनी याचिका दायर करते हुए कहा है की भर्ती के दौरान वह मेधावी उम्मीदवार थे. उन्होंने 200 अंकों में से 145 अंक अर्जित किए. परंतु उन्हें Interview में केवल 7 नंबर ही दिए गए हैं. जबकि उन उम्मीदवारों का चयन किया गया है जिनके राजनेताओं के साथ अच्छे संबंध थे. इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि जिन उम्मीदवारों का चयन किया गया है उनके अंक साधारण थे. आपको बता दे कि इसके साथ –  साथ अन्य याचिकाओं पर भी कोर्ट सुनवाई कर रहा है