Haryana Solar Pump Subsidy: हरियाणा में किसानों को Solar Water Pump के 5614 कनेक्शन होंगे जारी, 20 दिसंबर से कर सकेंगे ऑनलाइन अप्लाई

कैथल :- केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से किसानों की सहायता के लिए PM किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान चलाया जा रहा है. सरकार की इस योजना के तहत किसानों को 3 HP से 10 HP की क्षमता वाले Solar वाटर पंप लगवाने के लिए 75% का अनुदान दिया जाएगा. हरियाणा की तरफ से इस चरण में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं.
सोलर वाटर पंप लगवाने पर सरकार देगी 75% अनुदान
अतिरिक्त उपायुक्त डॉ बलप्रीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सोलर वाटर पंप लगवाने के लिए आवेदनकर्ता 20 December 2022 को सुबह 11:00 बजे से आवेदन कर सकते हैं. इस चरण में आवेदनकर्ता केवल xHP DC समर्सिबल, xHP DC सरफेस, 7.5xHP DC समर्सिबल, 7.5HP DC सरफेस, 10xHP DC सरफेस सोलर वाटर पंप लगाने के लिए आवेदन कर सकते है. इसके अलावा जो किसान पहले इसका लाभ ले चुके हैं उन्हें दोबारा इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
ADC ने बताया कि किसान को केवल 25% लाभार्थी के आवेदन फार्म के साथ आवेदन में लिखें Virtual Bank खाते में NEFT/RTGS से किसानों के खाते में जमा की जाएगी. इसके बाद किसानों को Portal पर Payment वेलिडेट करने के बाद ही आवेदन कार्य पूरा होगा. किसानों को आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजो PPP आईडी, Aadhar Card, विभाग द्वारा जारी स्वयं सत्यापित घोषणा पत्र, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का प्रमाण पत्र, कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द की आवश्यकता होगी. इसके आवेदन के लिए आप सरल केंद्र या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से saralharyana.gov. in आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन के लिए अनिवार्य शर्ते
ADC ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के द्वारा यह योजना किसानों की सहायता के लिए लागू की गई है. PM-KUSUM योजना के तहत जो किसान अपने खेतों में सोलर वाटर पंप लगवाना चाहते है तो सरकार उन किसानो को 75% का अनुदान दे रही है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो भी किसान सरकार द्वारा निर्धारित की गई शर्तों को पूरा करेगा उसको ही इसका लाभ मिल पाएगा.
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक शर्ते
- किसान ने पहले से इस योजना का लाभ ना लिया हो
- किसान के पास बिजली पंप का कनेक्शन नहीं होना चाहिए
- किसान के पास अपनी कृषि भूमि का मालिकाना हक होना चाहिए
- जिन किसानों की भूमि डार्क जोन में है वो किसान भी इसके लिए Apply कर सकते हैं.
- किसान सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे फवारा सिंचाई या फिर टपका सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करता है तो वह भी Apply कर सकता है.