Haryana Traffic Rule: हरियाणा में भी डीजल वाहनों पर प्रतिबंध, देखते ही ट्रैफिक पुलिस करेगी जब्त

चंडीगढ़: प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ ही दिल और सांस के मरीजों की परेशानी भी बढ़ गई है. हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एनजीटी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप-4) के दिशा-निर्देशों को पूरी तरह से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। यह सभी वन्यजीवों के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। प्रशासनिक प्रयासों के साथ ही सभी प्रबुद्ध नागरिकों के सक्रिय सहयोग से वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है।
ऐसा कोई काम न करें जिससे हवा प्रदूषित हो
वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रतिबंधों का पालन करें या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार राज्य के सभी जिलों में वायु प्रदूषण पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाने के उपाय कर रही है। उन्होंने बताया कि भवन निर्माण एवं मरम्मत, खनन, मिक्सचर प्लांट, सड़क निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना आदि सभी कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है. कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जाएगा जिससे वायु प्रदूषित हो। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण सामग्री को भी ढककर रखना चाहिए। स्थानीय निकाय सफाई कर्मचारी सफाई कार्य के दौरान पानी का छिड़काव करने के बाद ही झाड़ू का उपयोग कर सकते हैं।
उद्योग इकाइयों को बंद रखा जाए
उन्होंने कहा कि बीएस-6 से नीचे के सभी एलएमवी (आपातकालीन सेवाओं, चिकित्सा और खाद्य वाहनों को छोड़कर) के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिजली और पीएनजी की आपूर्ति करने वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद रहने को कहा गया है।
एनसीआर में एनजीटी द्वारा जारी स्वीकृत ईंधन की सूची के अनुसार ही औद्योगिक इकाइयों को संचालित करने की अनुमति होगी। दूध, डेयरी, जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रतिबंध की श्रेणी से बाहर रखा गया है।
बच्चों और बुजुर्गों के लिए चिकित्सकीय सलाह
उन्होंने कहा कि एनजीटी ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस, हृदय और अन्य पुरानी बीमारियों वाले नागरिकों के लिए चिकित्सा परामर्श जारी किया है। उन्हें घर से तभी निकलना चाहिए, जब उन्हें कोई जरूरी काम हो।