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Haryana Traffic Rules: दिल्ली की तर्ज पर लेन सिस्टम अनिवार्य करेगा हरियाणा

 
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चंडीगढ़: दिसंबर की शुरुआत होते ही कड़ाके की ठंड अपना असर दिखाना शुरू कर देगी. वही सर्दियों में कोहरा सड़कों पर दृश्यता की कमी के कारण बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनता है।

हर साल कोहरे के कारण सड़क जाम और हादसों जैसे मामले बढ़ जाते हैं। इन सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और भारी वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए हरियाणा दिल्ली की तर्ज पर लेन व्यवस्था लागू करेगा।

सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार के कदम

राज्य सरकार ने कोहरे के कारण होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी किया है. निर्देश के तहत, 31 दिसंबर तक यातायात पुलिस द्वारा 15 स्थायी सुरक्षा नियम तैयार किए जाएंगे और कार्यान्वयन पर चर्चा और निर्णय के लिए सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे।

गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा में राष्ट्रीय और राज्य की सड़कों पर एक्सप्रेस-वे पर भारी वाहनों के लिए लेन ड्राइविंग अनिवार्य होगी, उल्लंघन करने वालों का भारी चालान किया जाएगा.

सड़क हादसों में हर साल हजारों लोगों की मौत होती है

अनिल विज ने कहा कि हर साल हरियाणा में 10 से 11 हजार सड़क हादसों में करीब पांच हजार लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए सरकार ट्रैफिक में सुधार के लिए ट्रैफिक पुलिस का अलग कैडर बनाने पर भी विचार कर रही है।

वर्तमान में एडीजीपी यातायात का एक अलग पद भी सृजित किया गया है। एडीजीपी यातायात को दुर्घटनाओं में कमी लाने के निर्देश दिए गए हैं। अनिल विज ने कहा कि हर जगह सीसीटीवी कैमरों की मैपिंग की जाए और डायल 112 सेवा के जरिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद दी जाए.

सड़कों के विस्तार के लिए पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी

गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि लोगों को सुरक्षित परिवहन मुहैया कराने के लिए सरकार सड़क चौड़ीकरण के लिए धन की कमी नहीं आने देगी. उन्होंने कहा कि हर दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और यातायात परिवहन को सुगम बनाने के लिए अधिकारियों को लक्ष्य दिए गए हैं।

30 दिसंबर से वह अपने आदेशों की समीक्षा के लिए खुद सड़कों पर उतरेंगे. इसके बावजूद अगर कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।