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हरियाणा सरकार महिलाओं को दे रही है 3 लाख रूपये, सिर्फ इन डाक्यूमेंट्स की होंगी आवश्यकता

 
Government Scheme

नारनौल :- सरकार महिलाओं को सशक्त, स्वाबलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हरियाणा मे मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की गई. इस Scheme के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 5 लाख रूपये से कम है, उन Family की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. महिलाओं को कारोबार शुरू करने के लिए 3 लाख रूपये तक सस्ता कर्ज उपलब्ध करवाया जाता है. उपायुक्त जयकृष्ण आभीर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ उन्ही महिलाओं को दिया जा सकता है, जिनकी पारिवारिक Income 5 लाख रूपये या इससे कम है.

महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाना योजना का उद्देश्य 

यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काफी कारगर साबित हो रही है. इस योजना से महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार आ रहा है . इस योजना के जरिए महिलाओं को 3 लाख रूपये तक का ऋण बैंक के जरिए उपलब्ध करवाया जाता है. जिसमें 7% ब्याज महिला विकास निगम की ओर से वहन किया जाता है. उपायुक्त डॉ जयकृष्ण आभीर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं के पास हरियाणा राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए.

इन डाक्यूमेंट्स की होगी आवश्यकता  

साथ ही उनके पास आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक व मोबाइल नंबर होना चाहिए. हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को पूरी तरह से सक्षम व आत्मनिर्भर बनाना है. सरकार की तरफ से समय-समय पर ऐसी योजनाएं चलाई जाती है जिससे महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके. इस योजना के जरिए महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान होती है, जिसके माध्यम से वह स्वरोजगार स्थापित करने सक्षम होती है.

यदि आप इस योजना के बारे में अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यकाल एवं दूरभाष नंबर 01282- 250346 पर फोन कर सकते हैं.