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हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, घर बैठे इस प्रकार करना होगा अप्लाई

 
ड्राइविंग लाइसेंस

चंडीगढ़ :- यदि आप भी हरियाणा में रहते हैं और अभी तक आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है, तो आज की यह खबर आपके लिए है. आज हम आपको इस खबर में बताएंगे कि आप कैसे घर बैठे ही लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यदि अभी तक आपने एक बार भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है, तो सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए Apply करना होगा. उसके महीने भर बाद एक टेस्ट पास करके आपको परमानेंट License मिल जाएगा.

इस प्रकार करें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई 

यदि आप हरियाणा के निवासी है, तो आपको हरियाणा परिवहन विभाग की ऑफिशियल Website पर जाना होगा. जहां पर आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको लर्निंग लाइसेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. उसके बाद आपको Non-Transport वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है. जैसे ही आप Non-Transport ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस जैसे कई विकल्प खुल जाएंगे. जहां आपको केवल लर्निंग लाइसेंस पर Click करना है.

संबंधित कार्यालय में जमा करवानी होगी फाइल 

उसके बाद आवेदक को हरियाणा परिवहन विभाग की साइट पर निर्धारित फॉर्म भरना होगा, जिसके बाद शुल्क भुगतान और सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना होगा. इसके बाद आप फाइल को संबंधित कार्यालय में काउंटर पर जमा करवा सकते हैं. आवेदको को अपनी फाइलें आरटीए कार्यालय में जाकर वहां भौतिक रूप से वेरिफिकेशन करवानी होती है. यदि वहां से फाइल रिजेक्ट हो जाती है, तो Clerk आपको एक Slip देता है, जिसमें रिजेक्शन का कारण मेंशन होगा. जिससे नागरिक को मार्गदर्शन मिलेगा कि कैसे इस फाइल को ठीक किया जाए.

इन डाक्यूमेंट्स की होगी आवश्यकता  

आपको आवेदन के दौरान फॉर्म नंबर दो और फॉर्म नंबर 1 A यानि मेडिकल सर्टिफिकेट भरना होगा. डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसके लिए आपको पासपोर्ट साइज की दो कलर फोटो,   Age प्रूफ,  निवास प्रमाण पत्र और क्वालिफिकेशन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी. लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक का आधार कार्ड मोबाइल लिंक होना चाहिए. सारथी पोर्टल पर आधार नंबर डालते ही आवेदक का नाम, पता व मोबाइल नंबर अंकित हो जाएगा. ऑनलाइन ही 350 रूपये शुल्क जमा करने के बाद, वन टाइम पासवर्ड के साथ ऑनलाइन परीक्षा की तिथि भी पता लग जाएगी.