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दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर छह महीने तक की जेल! सजा के साथ सरकार वसूलेगी इतनी रकम

Delhi Government शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दीये जलाएगी. दिल्ली में पटाखों की खरीद और इसे फोड़ने पर भारतीय दंड संहिता के तहत क्या सजा होगी, इसकी जानकारी मंत्री गोपाल राय ने दी.

 
Delhi Government

Gopal Rai Press Conference: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर छह महीने तक की जेल और 200 रुपये जुर्माना हो सकता है. गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राजधानी में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी.

गोपाल राय ने और क्या कहा?

दिल्ली सरकार ने सितंबर में एक आदेश जारी करके अगले साल एक जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था. पिछले दो साल से इस तरह का प्रतिबंध जारी है. गोपाल राय ने कहा कि 21 अक्टूबर को एक जन-जागरूकता अभियान 'दीये जलाओ पटाखे नहीं' शुरू किया जाएगा.

दिल्ली सरकार शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दीये जलाएगी. मंत्री ने कहा, दिल्ली में पटाखों की खरीद और इसे फोड़ने पर भारतीय दंड संहिता के तहत 200 रुपये का जुर्माना और छह महीने की जेल होगी.  गोपाल राय ने कहा कि प्रतिबंध लागू करने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है.

दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है, जबकि राजस्व विभाग ने 165 और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमें गठित की हैं.  मंत्री ने कहा कि उल्लंघन के 188 मामलों का पता चला है और 16 अक्टूबर तक 2,917 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं.

इससे पहले दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली में सभी प्रकार पटाखों के उत्पादन ,भंडारण, बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था. दिल्ली में इस बार पटाखों की ऑनलाइन बिक्री व डिलीवरी पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है और यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा.

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था दिल्ली के अंदर सर्दियों के मौसम में होने वाली प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए सभी विभागों को विंटर एक्शन प्लान पर आधारित 15 फोकस व अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है. गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के अंदर कुछ हिस्सों में ही धान की खेती की जाती है.

दिल्ली में पराली से प्रदूषण न हो, इसीलिए पिछले साल बायो डी-कंपोजर का निशुल्क छिड़काव सरकार द्वारा किया गया था. इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम रहा, पराली गल गई और खेत की उपजाऊ क्षमता में भी बढ़ोतरी देखी गई. इस वर्ष भी दिल्ली के अंदर बासमती या गैर बासमती दोनों ही तरह की धान के खेत पर सरकार द्वारा छिड़काव किया जाएगा.