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हरियाणा में 27 नवंबर को पूरी तरह से शराब पर प्रतिबंध रहेगा, यहां पढ़ें कारण

 
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चंडीगढ़ :- आप सभी जानते है कि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए है. कल यानि 27 नवंबर को जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों के लिए मतगणना होने जा रही है. इसी को लेकर 27 नवंबर को Dry रहेगा और शराब की बिक्री भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी. इस दौरान किसी भी स्थान पर जैसे होटल, दुकान आदि पर शराब या अन्य मादक पदार्थों की बिक्री नहीं होगी.

पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी शराब 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 सी के तहत ये आदेश जारी करते हुए आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों से कहा गया है कि वे मतगणना के दिन 27 नवंबर को शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें. इसके लिए विशेष निरीक्षण टीमों का गठन किया जाएगा जो विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण करेंगे. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 सी की तरफ ध्यान दिलाते हुए उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालयों से भी शराब की बिक्री या होटलों में वितरण पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा है.

संबंधित क्षेत्र में धारा 144 लागू 

जो भी इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है उसको 6 महीने तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं. दोषी के पास से पकड़ी गई Illegal शराब या मादक पदार्थ को भी तुरंत जब्त कर लिया जाएगा. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की मतगणना को लेकर संबंधित क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है.

मतगणना केन्द्रों के अंदर केवल अधिकृत व्यक्ति, कर्मचारी एवं अधिकारी ही जा सकेंगे और माचिस, तरल रसायन सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि ले जाने पर पाबंदी रहेगी. मतगणना कार्य को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं.

कोई भी आपत्तिजनक वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं 

मतगणना केंद्रों के क्षेत्र में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा. केवल Duty पर तैनात अधिकारी, चुनाव लड़ने वाले Candidate, उनके चुनाव एजेंट व मतगणना एजेंट, भारत निर्वाचन आयोग, रिटनिंग अधिकारी या सहायक रिटनिंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही मतगणना केंद्र व केंद्रों की 500 मीटर परिधि में Entry ले पाएंगे. मतगणना के दौरान किसी भी व्यक्ति को शस्त्र, आग्नेय अस्त्र या कोई भी घातक हथियार लेकर केन्द्र के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

इसके अलावा माचिस, लाइटर, सिगरेट, ब्लेड, चाकू, तरल रसायन, कॉर्डलेस फोन, वॉकी टॉकी, वायरलेस सैट, घड़ी, पेजर, बेल्ट, चाबियों का छल्ला, पैन, पेन्सिल, जरूरत से ज्यादा कपड़े, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान तथा सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु या उपकरण मतगणना केन्द्र के अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा. मतगणना के दौरान ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों सहित उम्मीदवारों, उनके मतगणना व चुनाव एजेंटों की भी अच्छी तरह चेकिंग की जाएगी.

रविवार को सुबह आठ बजे से शुरू होगी मतगणना

हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए रविवार 27 नवंबर को सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी. जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों के लिए होने वाली मतगणना के लिए संबंधित आरओ द्वारा सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है. हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पिछले दो नवंबर, 9 नवंबर और 22 नवंबर को तीन चरणों में जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था, जिसके बाद सभी वोटिंग मशीनों को संबंधित ब्लॉक के मतगणना केन्द्र के Strong रूम में जमा करके सील कर दिया गया था.