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Pension Rule: पेंशनरों को 80 साल बाद मिलती है अतिरिक्त पेंशन, जानिए क्या हैं नियम

केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए पेंशन नियम वरिष्ठ नागरिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। नए नियमों के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 80 साल बाद अतिरिक्त पेंशन मिलती है। आइए जानें कि नया नियम नीचे के समाचारों में क्या कहता है
 
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केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को 80 साल की उम्र के बाद बढ़ी हुई पेंशन मिलने लगती है। केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) पेंशन नियम सुपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान करता है और जैसे-जैसे पेंशनभोगी 80, 85, 90, 95 और 100 वर्ष की आयु तक पहुंचते हैं, उन्हें भुगतान भी तेजी से बढ़ता जाता है।

सीसीएस पेंशन नियम, 2021 के अनुसार, पेंशनभोगी के 80 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद, उसके मुआवजे के भत्ते में वृद्धि की जाती है, जो कि बढ़ी हुई पेंशन के रूप में प्राप्त होता है। हालांकि, इसका लाभ केवल सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को ही मिलेगा। यदि आप नियमों पर गौर करें तो आप देखेंगे कि 80 वर्ष की आयु के बाद पेंशनभोगी का मासिक भुगतान हर पांच साल में बढ़ता है।

ऐसे बढ़ जाती है पेंशन की राशि

-80 साल से ऊपर लेकिन 85 साल से कम उम्र में बेसिक पेंशन में 20 फीसदी की बढ़ोतरी होती है।
- 85 वर्ष से अधिक लेकिन 90 वर्ष से कम आयु वालों के लिए मूल पेंशन में 30 प्रतिशत की वृद्धि।
- 90 साल से ऊपर लेकिन 95 साल से कम होने पर बेसिक पेंशन में 40 फीसदी की बढ़ोतरी।
- पेंशनभोगी को 95 साल से ऊपर लेकिन 100 साल से कम होने पर बेसिक में 50 फीसदी की बढ़ोतरी मिलती है।
- 100 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, पेंशनभोगी अपने मूल के 100% की अतिरिक्त पेंशन प्राप्त करने का हकदार होता है।


जन्म की पहली तारीख से प्रभावी पेंशन

नियमानुसार यदि पेंशनभोगी का जन्म किसी भी तिथि को हुआ हो तो भी उसे उस माह की प्रथम तिथि से अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 15 अगस्त को हुआ है तो उसे 80 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर 1 अगस्त से पेंशन में 20 प्रतिशत वृद्धि का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह 4 अगस्त को जन्म लेने वाले पेंशनभोगियों को भी 1 अगस्त तक बढ़ी हुई राशि का भुगतान किया जाएगा।

नया नियम केवल इन कर्मचारियों पर लागू होगा

केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम अधिसूचित किए थे। यह लाभ केवल उन सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो 31 दिसंबर, 2003 से पहले नियुक्त किए गए थे। इसमें रक्षा सेवा से जुड़े नागरिक सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। यह नियम रेलवे कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवा कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।