Haryana में सड़क तोड़ने वालों की अब नहीं खैर!दर्ज होगा केस, रोड-हाईवे का होगा इंटरनल ऑडिट

Haryana News: हरियाणा में सड़क सुरक्षा के नियम सख्त होने जा रहे हैं। प्रदेश की किसी भी सड़क पर अब कोई कट या ब्रेकर नहीं बख्शा जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज किया जाएगा। हर सड़क निर्माण का इंटरनल ऑडिट भी कराया जाएगा। हरियाणा में केंद्र सरकार की एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (आईआरईडी) योजना लागू की गई है।
इस साल 9951 सड़क हादसे
हरियाणा में नवंबर तक 9951 सड़क हादसे दर्ज किए गए हैं इनमें से 4516 लोगों की जान जा चुकी है और 8447 लोग घायल हुए हैं। हालांकि, हरियाणा में भारत सरकार द्वारा जारी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस (आईआरईडी) प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। इस परियोजना के लिए परिवहन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।
अधूरे कार्य मार्च तक पूरे कर लिए जाएं
हरियाणा सरकार ने राज्य में सभी सड़क निर्माण एजेंसियों और विभागों को 31 मार्च तक सड़क सुरक्षा पर सभी अधूरे कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है। इनमें अधूरे सड़क कार्यों को पूरा करने के साथ-साथ स्पीड ब्रेकर, रंबल स्ट्रिप्स, साइन बोर्ड, रोड मार्किंग, केटे, डिलाइनेटर और सड़क पर ब्लैक स्पॉट शामिल हैं।
सड़क सुरक्षा सहयोगी भी बनाए जाएंगे
सड़क हादसों में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा सभी जिलों के लिए रोड सेफ्टी एसोसिएट्स को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। वे संबंधित जिले में सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभागों के साथ समन्वय कर जिले में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेंगे। वहीं, पथ निर्माण विभाग, एजेंसी अपनी सड़कों और राजमार्गों का आंतरिक ऑडिट करेगी।
अवैध शराब के ठेके चिह्नित किए जाएंगे
राज्य की सड़कों और राजमार्गों पर अवैध शराब के ठेके चिह्नित किए जाएंगे। सरकार ने इसकी जिम्मेदारी आबकारी एवं कराधान विभाग को दी है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सभी विभागों को जिम्मेदारी से काम करना होगा। हरियाणा ने दुर्घटनाओं में 20 फीसदी कमी लाने का लक्ष्य रखा है