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आज से हरियाणा में भी सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, खट्टर सरकार ने लिया बड़ा फैसला

 
आज से हरियाणा में भी सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, खट्टर सरकार ने लिया बड़ा फैसला

चंडीगढ़: हरियाणा में आज यानी 1 जुलाई से से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन हो गया है. हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसने 1 जुलाई से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने पिछले साल अगस्त में एक अधिसूचना जारी कर देश भर में एक जुलाई से चिन्हित सिंगल यूज वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिनमें लो क्वालिटी और उच्च कूड़े-कचरा फैलाने की क्षमता है.

सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं. प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में प्लास्टिक स्टिक, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लास्टिक की प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे प्लास्टिक के कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे को पैक करने या रैप करने वाले प्लास्टिक के आइटम, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक या पीवीसी बैनर और स्टिरर आदि शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि आज यानी 1 जुलाई से इन सभी उत्पादों पर प्रतिबंध लागू रहेगा. उन्होंने कहा कि शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे और प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के अवैध निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग की जांच के लिए विशेष प्रवर्तन दल बनाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिबंधित सिंगल यूज वाली प्लास्टिक वस्तुओं के इंटर-स्टेट मूवमेंट को रोकने के लिए सीमा चौकियां स्थापित करने के लिए कहा गया है.