1350 की बजाय 1525 रुपये में बेचे DAP खाद के बैग, ऐलनाबाद की फर्म पर केस दर्ज
ऐलनाबाद : ऐलनाबाद अनाज मंडी में फर्टीलाइर दुकान संचालक द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक में डीएपी बेचने का मामला सामने आया है। कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोलर इंस्पेक्टर (क्यूसीआइ) सुखदेव सिंह की शिकायत पर ऐलनाबाद थाना पुलिस ने मै. बजरंग बली फर्टिलाइजर दुकान नंबर 123 के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा दी गई शिकायत में बताया कि बीते दिवस किसान यूनियन के प्रधान लखविंद्र सिंह औलख को शिकायत प्राप्त हुई कि ऐलनाबाद में मै. बजरंग बली फर्टिलाइजर द्वारा डीएपी की काला बाजारी की जा रही है। जिस पर कार्रवाइ्र करने के लिए लखविंद्र सिंह ने अपने मीडिया प्रभारी गुरलाल सिंह भंगू को पिकअप गाड़ी करवाकर 50 गट्टे डीएपी लेने के लिए भेजा।
उसने 1525 रुपये प्रति बैग के हिसाब से 76,250 रुपये दिये और 50 बैग डीएपी पिकअप में लदवाने के बाद मौके पर लखविंद्र सिंह पहुंचे। उन्होंने काला बाजारी से खरीदी डीएपी के बारे में पूछा तो फर्म के प्रापराइटर कशीश के पिता भीम सेन जिंदल ने मोबाइल कैमरे में स्वीकार किया कि उसने 1350 रुपये की बजाय 1525 रुपये प्रति बैग के हिसाब से डीएपी बेची है।
जिस पर लखविंद्र सिंह द्वारा लिखित शिकायत दिये जाने, नोटों की फोटो कापी और वीडियो क्लीप प्रस्तुत की। जिस पर कार्यवाही करते हुए क्यूसीआइ सुखदेव सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने फर्म का रिकार्ड जांचा तो स्टाक रजिस्टर नहीं मिला।
फर्म द्वारा खरीदकर्ता को 50 बैग डीएपी का बिल भी जारी नहीं किया गया तथा कालाबाजारी की गई है। किसानों के साथ धोखाधड़ी करने व आवश्यक वस्तु अधिनियम की अवहेलना करने के आरोप में फर्म मै. बजरंग बली फर्टिलाइजर्स के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। एसआइ ताराचंद मामले की जांच कर रहे हैं।