New Rule Haryana: हरियाणा के 14 जिलों में 1 अक्टूबर से नहीं चलेंगे डीजल जनरेटर, ये नियम हुआ लागू

हरियाणा के एनसीआर में शामिल जिलों में प्रदूषण के स्तर को कम करने के मकसद से हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में संशोधित ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू करने जा रहा है।
इस सिलसिले में हरियाणा के गुरुग्राम व फरीदाबाद समेत एनसीआर में शामिल हरियाणा के सभी 14 जिलों में एक अक्टूबर से डीजल जनरेटर के संचालन पर प्रतिबंध लग जाएगा। अब इन जिलों में केवल आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, मेडिकल उपकरण चलाने, सेना से संबंधित कार्यों या अन्य इमरजेंसी हालातों में ही डीजी सेट के प्रयोग की अनुमति मिलेगी।
इस कड़ी में हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव ने वीरवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रेडिड रिस्पोंस एक्शन प्लान को लेकर प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। राव ने कहा कि इस बार एनसीआर में संशोधित ग्रैप लागू किया जा रहा है। इसके तहत वायु की गुणवत्ता के आधार पर ग्रैप को अलग-अलग चार स्टेज में विभाजित किया गया है।
पी राघवेंद्र राव ने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) 200 से ऊपर पहुंचने पर पहली स्टेज खराब की होगी तो 300 से ऊपर एक्यूआइ जाने पर दूसरी स्टेज ज्यादा खराब होगी। एक्यूआइ 400 से ऊपर जाने पर तीसरी स्टेज गंभीर तथा एक्यूआइ 450 से ऊपर जाने पर चौथी स्टेज अति गंभीर की होगी।
राव ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि प्रदूषण का स्तर कम हो। उन्होंने बताया कि ग्रैप लागू होने पर उद्योगों में क्लीन फ्यूल के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जिन उद्योगों में पीएनजी गैस की सप्लाई है, वे अपने यहां गैस का प्रयोग करेंगे और जिन उद्योगों में गैस की आपूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है वे बायोमास का प्रयोग फ्यूल के तौर पर करें।
जहां पर गैस की पाइप लाइन ही नहीं है और बायोमास भी उपलब्ध नहीं है वे अगले तीन महीने कोयले का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन एक जनवरी 2023 से उन्हें हर हाल में गैस पर संचालन करना होगा।