ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का आसान तरीका, घर बैठे करें ये काम; दलालों को नहीं देना होगा पैसा

Apply Driving License Online: मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत, कार के चालक के पास वाहन चलाते समय एक कार बीमा पॉलिसी, एक पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), एक वैध चालक का लाइसेंस (डीएल) और एक पीयूसी प्रमाणपत्र होना चाहिए। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। अब, यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पहले लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इसके बाद ही आप स्थायी चालक लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद एक महीने से छह महीने के बीच स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। आपको बता दें कि लर्निंग ड्राइवर का लाइसेंस 6 महीने के लिए वैध होता है। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रियाएं हैं। आप अपनी सुविधानुसार किसी भी तरह से लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम आपको लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में बताते हैं।
वर्तमान में केवल कुछ राज्यों में लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जबकि कुछ राज्यों में ऐसा नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां आपको कम से कम एक बार परीक्षा देने के लिए आरटीओ के पास जाना होगा। जिस प्रक्रिया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसमें आपको एक बार आरटीओ के पास भी जाना होगा। हालांकि, इसके लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इससे उस पैसे की भी बचत होगी जो लोग जानकारी के अभाव में आरटीओ पर दलालों को देते हैं।
लर्नर ड्राइवर लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन
- https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाएं।
- ऑनलाइन सर्विसेज पर जाएं और ड्राइवर्स लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करें।
- अपने राज्य का चयन करें और फिर लर्नर लाइसेंस एप्लिकेशन पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- लाइसेंस शुल्क का भुगतान करें।
- परीक्षा की तिथि का चयन करें।
- नियत तारीख पर परीक्षा देने के लिए आरटीओ के पास जाएं।
- यदि आप परीक्षा पास कर लेते हैं, तो आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा।
- इसे ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है, जिसका लिंक आपके मोबाइल पर आएगा।