हरियाणा में 75 प्रतिशत आरक्षण को लेकर आया बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला
HARYANA NEWS: हरियाणा सरकार (Government of Haryana) ने हाल ही में स्थानीय उम्मीदवारों का राज्य रोजगार अधिनियम 2020 लागू किया था, जिसमें निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण का प्रावधान था। इसके खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. यहां तक कि हाई कोर्ट भी पहले ही इस कानून पर रोक लगा चुका है.

Haryana Kranti, चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आज हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया. हाईकोर्ट ने हरियाणा के मूल निवासियों के लिए निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण के कानून (75 per cent reservation law) को रद्द कर दिया है. यह फैसला कई याचिकाओं के बाद आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कानून योग्यता के आधार के बजाय आवासीय आधार पर नौकरी के अवसरों को बढ़ाएगा।
हरियाणा सरकार (Government of Haryana) ने हाल ही में स्थानीय उम्मीदवारों का राज्य रोजगार अधिनियम 2020 लागू किया था, जिसमें निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण का प्रावधान था। इसके खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. यहां तक कि हाई कोर्ट भी पहले ही इस कानून पर रोक लगा चुका है.
HC ने कानून रद्द कर दिया
हाईकोर्ट ने एक्ट के खिलाफ दायर इन सभी याचिकाओं को सही ठहराया और हरियाणा सरकार के एक्ट को सिरे से खारिज करते हुए रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले हाई कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी थी.
इस कानून के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गईं
कानून के खिलाफ दायर कई याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि इससे निजी क्षेत्र में योग्यता के बदले आवासीय आधार पर नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। इससे एक तरह से योग्यता को नजरअंदाज कर रेजीडेंसी के आधार पर दी जाने वाली नौकरियों के अवसर बढ़ जाएंगे, जिसका निजी क्षेत्र की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।