हरियाणा में अब पुरुषों को भी मिलेगी चाइल्ड केयर लीव, वह भी कर पाएंगे अपने बच्चों की देखभाल
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार आए दिन कई बड़े फैसलों को लेती ही रहती है। सरकार का उद्देश्य भी प्रदेश के नागरिकों को बेहतर सुविधा देने का है। वही इस बार हरियाणा सरकार पुरुष सरकारी कर्मचारियों पर मेहरबान हुई है। सिंगल पुरुष सरकारी कर्मचारी के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है है जिसके तहत अब पुरुषों को भी महिलाओं की तर्ज पर 2 साल की चाइल्ड केयर लीव का फायदा मिल सकेगा।
हाल ही में ही बैठक में इसका फैसला किया गया है जिससे कई सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलने वाला है। वहीं लकड़ी आधारित उद्योग को लेकर भी हरियाणा सरकार ने बड़ा एलान किया है जिसके नियम में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। सरकार के मुताबिक इस नियम में बदलाव के बाद लकड़ी आधारित उद्योग के विकास के कई अवसर भी पैदा हो सकेंगे। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से
सिंगल पुरुषों को मिलेगी चाइल्ड केयर लीव
हाल ही में सीएम मनोहर लाल की अध्यकता में मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया था। इस दौरान ही हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 में संसोधन को मंजूरी दी गई है। इस नए नियम के अनुसार अब एकल पुरुष सरकार कर्मचारी को भी 2 साल तक की चाइल्ड केयर लीव मिल सकेगी। संशोधन के मुताबिक अब एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी और महिला सरकारी कर्मचारी 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 2 साल की चाइल्ड केयर लीव ले सकते है।
हालांकि दिव्यांग बच्चो के लिए कोई सीमा तय नहीं की गई है इस नियम को अब हरियाणा सिविल सेवा प्रथम संशोधन 2022 का नाम दिया गया है। ऐसे में माता पिता भी अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल कर पाएंगे।
लकड़ी उद्योग को लेकर भी आया बड़ा फैसला
बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा लकड़ी आधारित उद्योग नियम 2022 के नियम 6(2) में भी संशोधन कर दिया गया है। इसके मुताबिक अब हरियाणा में वन क्षेत्र के 500 मीटर बाहर और 3 किमी अंदर से मौजूद लकड़ी आधारित उद्योगों को लाइसेंस और पंजीकरण की निरंतरता सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इससे लकड़ी उद्योगो के विकास के अवसर उत्पन्न होने की बात कही जा रही है। वहीं अब इस नियम को हरियाणा लकड़ी आधारित उद्योग संशोधन नियम 2022 के नाम से जाना जाएगा।