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अब Pitbull और Rottweiler को घर में रखने पर लगेगी रोक, जुर्माने के साथ होगी सजा

 
अब Pitbull और Rottweiler को घर में रखने पर लगेगी रोक, जुर्माने के साथ होगी सजा

पंचकूला : आपको जानकर हैरानी होगी कि पिट बुल डॉग इतने खतरनाक होते हैं कि 41 देशों में इन पर बैन है. वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में कुत्तों के आतंक की इतनी खबरें आई हैं कि लोग अब अपने पालतू कुत्तों से भी डरने लगे हैं.

हाल के दिनों में, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और कानपुर में भी घातक पिट बुल हमलों की सूचना मिली है। इन हादसों को देखते हुए, कई शहरों ने पिट बुल और रॉटवीलर जैसे क्रूर कुत्तों पर कुत्तों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बीच पंचकूला ने भी घर में खूंखार कुत्ते रखने पर रोक लगा दी है. पंचकूला शहर में लोग पिट बुल और रॉटवीलर जैसे भयंकर कुत्ते नहीं रख सकते।

नगर निगम अधिकारियों ने लिया फैसला

पंचकूला नगर निगम की बैठक में पिट बुल और रॉटवीलर जैसे कुत्तों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है. कानपुर की तरह पंचकूला नगर निगम ने भी प्रस्ताव पारित किया है। मेयर कुलभूषण की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया।

कुलभूषण गोयल ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें इन भयंकर कुत्तों ने लोगों की जान ली है, इसलिए लोगों की सुरक्षा के लिए इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर आप फिर भी कुत्ते की इन किस्मों को रखते हैं, तो आपको जुर्माना देना होगा। यदि आप समय पर जुर्माना नहीं भरते हैं, तो आपको दंडित किया जाएगा।

कानपुर के अंदाज में लिया गया फैसला

दरअसल, इससे पहले कानपुर ने पिट बुल और रॉटवीलर जैसे खतरनाक कुत्तों के प्रजनन पर रोक लगा दी है। साथ ही अगर किसी के पास इस नस्ल का कुत्ता है तो उसे एक हलफनामा देना होगा।

अगर यह कुत्ता किसी को काटता है तो मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने कहा कि नगर निगम मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करेगा. इसे देखते हुए पंचकूला में कुत्तों की इन नस्लों के प्रजनन पर रोक लगा दी गई है। अब अगर शहर में कोई इन कुत्तों को घर में रखता है तो उसे पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माना नहीं भरने वालों को सजा भी हो सकती है।

पहले से ही कुत्तों की ये नस्लें हैं, इसलिए सावधान रहें

मेयर कुलभूषण की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि नगर निगम उन लोगों से भी जुर्माना वसूलेगा, जिन्होंने अपने घरों में पालतू कुत्तों को रखा है और शहर में उनका पंजीकरण नहीं कराया है. ऐसे व्यक्तियों पर प्रति कुत्ते 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।