हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट से राम रहीम को मिली बड़ी राहत, इस मामले में रद्द किया केस

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हाईकोर्ट ने श्री गुरु रविदास महाराज और संत कबीर जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim Singh) के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का फैसला किया है। हाईकोर्ट ने तथ्यों के अभाव में मामले में अदालती कार्यवाही को खारिज कर दिया है. करीब 7 साल पहले एक सत्संग के दौरान गुरमीत राम रहीम ने श्री गुरु रविदास महाराज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.
जब वीडियो जालंधर के रविदास समाज तक पहुंचा तो रविदास टाइगर फोर्स पंजाब के प्रमुख जस्सी तलहन ने मामले की जांच की और जालंधर ग्रामीण पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था।
ये है पूरा मामला
यह मामला इसी साल 17 मार्च को जालंधर के पटारा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। मामले में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धारा 295-ए जोड़ी गई. इसके बाद गुरमीत राम रहीम सिंह ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर एक सत्संग को लेकर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी।
ये बातें हाईकोर्ट ने कही
करीब सात साल पहले आयोजित एक सत्संग के दौरान राम रहीम ने श्री गुरु रविदास महाराज पर टिप्पणी की थी. वीडियो जब जालंधर के रविदास समाज तक पहुंचा तो रविदास टाइगर फोर्स पंजाब के प्रधान जस्सी तलहन ने मामले की जांच की। इसकी शिकायत जालंधर ग्रामीण पुलिस में दर्ज कराई गई थी। जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था.
केस दर्ज होने के कुछ दिन बाद राम रहीम ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (PHHC) का दरवाजा खटखटाया था. सभी पक्षों को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने माना कि इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा उपदेश देते समय किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के इरादे या जानबूझकर किए गए कृत्य का कोई स्पष्ट सबूत नहीं था…। उच्च न्यायालय ने एफआईआर और उससे जुड़ी कार्यवाही को खारिज कर दिया और याचिका का निपटारा कर दिया।