दिवाली पर ट्रेन से यात्रा करें तो हो जाएं सावधान! ये सामान ले जाने पर हो सकती है जेल
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ट्रेन टिकट: भारतीय रेलवे से हर दिन लाखों लोग यात्रा करते हैं। त्योहार के दौरान यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। रेलवे स्टेशन पर भी जाम की स्थिति बनी रहती है। फिलहाल दिवाली और छठ के मौके पर लोग ट्रेन से अपने घर भी जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ रहती है। रेलवे ने कुछ ऐसे सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्हें यात्री ट्रेन में नहीं ले जा सकते।
जान को खतरा
गरीब से लेकर अमीर तक हर कोई ट्रेन से सफर करता है। साथ ही हर इंसान की जान कीमती है। ऐसे मामलों में, कोई भी यात्री अपने साथ कोई ऐसी वस्तु नहीं ले जा सकता है जिससे रेल से यात्रा करते समय किसी व्यक्ति की जान को खतरा हो। पश्चिम मध्य रेलवे ने भी इस बारे में ट्वीट किया है।
इन चीजों पर बैन
ट्वीट में लिखा है कि ट्रेनों में पटाखे ले जाना जानलेवा है। साथ ही ट्रेनों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाना दंडनीय अपराध है। ट्वीट ने एक तस्वीर भी साझा की। इस तस्वीर में कहा गया है कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, पटाखे, गैस सिलेंडर, गन पाउडर आदि किसी भी ज्वलनशील पदार्थ के साथ ट्रेन में यात्रा न करें।
By carrying firecrackers on trains, you carry the risk of life!
— West Central Railway (@wc_railway) October 14, 2022
Carrying inflammable and explosive articles in a train is a punishable offense. #IndianRailways pic.twitter.com/uhR2yBVkeM
दंडनीय अपराध
साथ ही ट्रेन के अंदर स्टोव, गैस या ओवन न जलाएं। ट्रेन के डिब्बे में या स्टेशन पर कहीं भी सिगरेट न जलाएं। ट्रेन में ज्वलनशील और विस्फोटक सामान ले जाते हुए पकड़ा जाना रेलवे अधिनियम की धारा 164 और 165 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में 1,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल तक की कैद या दोनों लगाया जा सकता है।