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गाड़ी का RC ट्रांसफर करवाना हुआ और आसान, अब नहीं काटने होंगे RTO के चक्कर.. जानें –

 
गाड़ी का RC ट्रांसफर करवाना हुआ और आसान, अब नहीं काटने होंगे RTO के चक्कर.. जानें –

डेस्क : गाड़ी को सड़क पर चलाने के लिए कई सारे नियम कानून बनाए गए हैं। बिना इंश्योरेंस के गाड़ी सड़क पर नहीं चला सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आरसी ट्रांसफर कराए बिना अन्य राज्य में गाड़ी नहीं चला सकते हैं।

दरअसल किसी दूसरे राज्य में गाड़ी चलाने के लिए आरसी ट्रांसफर कराना आवश्यक है। नहीं तो उक्त गाड़ी चालक को भारी जुड़वाना देना पड़ सकता है। तो आइए आरसी ट्रांसफर करवाने से संबंधी संबंधित प्रक्रियाओं को जानते हैं।

RC को इस प्रकार कराएं एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर : बता दें कि आरसी ट्रांसफर कराने के लिए सबसे पहले आपको आरटीओ से एनओसी लेना होगा जहां आपने मूल रूप से अपने गाड़ी को पंजीकृत कराया है।

ध्यान रहे कि एनओसी बनवाने के दौरान उस पर चेचिस नंबर अवश्य अंकित करवा लें। एनओसी मिलने के बाद आप जिस राज्य में जाना चाहते हैं वहां के आरटीओ में जाकर संबंधित सभी कागजातों को सत्यापित करवा लेना होगा।

बता दें की आरटीओ ऑफिस जाने के दौरान गाड़ी संबंधित कोई भी कागजात ना भूलें सभी कागजात को सत्यापित करवा लेना जरूरी है। जिसके बाद उस राज्य के आरटीओ रोड टैक्स का नया चालान देगा, निर्धारित फीस जमा करने होंगे।

आरटीओ अधिकारी की मौजूदगी में वाहन की जांच कराएं। अधिकारी या उनके प्रतिनिधि चेसिस नंबर की छाप लेंगे। सत्यापन पूरा होने के बाद, आप उस दिन के बारे में जान सकते हैं, जिस दिन आपका आरसी नए राज्य में स्थानांतरित किया जाएगा।