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Haryana Driving Licence: अब घर बैठे बनेगा Driving License, नहीं जाना होगा RTO ऑफिस

 
Haryana Driving Licence

हरियाणा ड्राइविंग लाइसेंस: हरियाणा के निवासियों के लिए यह बहुत सुविधाजनक होगा कि उन्हें अब हरियाणा में लाइसेंस बनवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब सिर्फ 10 दिन में लाइसेंस जारी हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत परिवहन विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 37 सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा अधिसूचित की है।

ड्राइविंग लाइसेंस (गैर परिवहन वाहन)

इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि अनुमंडल अधिकारी (नागरिक) सह पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (गैर-परिवहन वाहन) 7 दिन और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस में नई कैटेगरी जोड़ने के लिए आपको 10 दिन की तय समय सीमा के अंदर इसे बनवाना होगा।

लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:

  • पहले https://parivahan.gov.in/parivahan/ वेबसाइट पर जाएं.
  •  ऑनलाइन सर्विस में जाकर Driving Licence Related Services को चुनें.
  •  फिर अपना राज्य चुनें.
  • लर्नर लाइसेंस आवेदन पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म भरें.
  • जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
  •  लर्नर लाइसेंस की फीस भरें.
  •  टेस्ट के लिए तारीख चुनें.
  • कुछ राज्यों, जैसे- दिल्ली और हरियाणा, उत्तर प्रदेश(UP) में टेस्ट भी ऑनलाइन घर पर बैठकर ही दिया जा सकता है.