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Haryana Traffic Rules: जल्द करवा लें गाड़ी के ये तीन काम, नहीं तो लगेगा 25 हजार का जुर्माना

 
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नई दिल्ली: नए साल के आगमन के साथ ही ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है. वाहन चलाते समय सभी यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने में विफल रहने पर चालान और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में नियमों की अनदेखी करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। अगर आपके पास कार है, तो आपको ये तीन काम जल्द से जल्द करने की जरूरत है। नहीं तो आपका मोटा चालान कट सकता है।

नियम 1

अक्सर लोग अपनी बाइक को स्टाइलिश बनाने के लिए मॉडिफिकेशन करवाते हैं। आपको बता दें कि बाइक को मॉडिफाई कराना आपके लिए भारी पड़ सकता है। कुछ लोग ज्यादा साउंड साइलेंसर लगाते हैं, यह दिखाने के लिए कि बाइक ज्यादा आवाज करती है। आपको बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऐसा करना गैरकानूनी है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर कार्रवाई और जुर्माना होगा। ऐसे में आपका 25,000 रुपए तक का चालान कट सकता है।

नियम 2

मोटर वाहन नियम कहते हैं कि वाहन के डिजाइन में बहुत अधिक बदलाव करना उल्लंघन है। आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस ज्यादातर ऐसे वाहनों के चालान काटती है। साथ ही, कृपया सूचित रहें कि आपका वाहन संशोधन के लिए चालान के साथ समाप्त हो सकता है।

नियम 3

देश भर में एक जनवरी 2023 से वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य है। मोटर वाहन नियमों के मुताबिक, बिना एचएसआरपी और रंगीन स्टिकर के पकड़े गए वाहनों पर 5,000 रुपये से 10,0 रुपये के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है। दो पहिया वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कीमत 365 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 600 रुपये से 11000 रुपये तय की गई है.