Tractor Subsidy in Haryana: हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी! ट्रैक्टर खरीद पर 50% सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

Tractor Subsidy in Haryana;करनाल : हरियाणा सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर तीन लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. अनुदान के लिए आवेदन करने वाले किसानों को सरल पोर्टल पर परिवार पहचान पत्र, बैंक विवरण, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। कृषि में, किसानों को मशीनरी की सबसे अधिक कमी का सामना करना पड़ता है। कृषि गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाले वाहनों और मशीनरी की उपलब्धता की कमी किसान को सही समय पर बुवाई से लेकर फसल की कटाई तक करने से रोकती है।
ये ट्रैक्टर किसानों को खासतौर पर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए दिए जा रहे हैं। किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार फार्म मशीनरी पर सब्सिडी देती है। हरियाणा सरकार किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। इस लिहाज से सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 50 फीसदी तक की सब्सिडी दे रही है। कृषि विभाग हरियाणा के अनुसूचित जाति के किसानों के लिए एक विशेष योजना के तहत 50 प्रतिशत सब्सिडी पर 35 एचपी से अधिक क्षमता वाले 40 ट्रैक्टर प्रदान करने वाला है।
अनुदान की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये है। कृषि विभाग के नवीन निर्देशानुसार आवेदनों की छंटाई कृषि निदेशालय द्वारा 'मेरी फसल-मेरा विवरण' पर दर्ज सूचनाओं के आधार पर की जायेगी। हरियाणा में किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी हरियाणा सरकार कृषि विभाग के माध्यम से प्रत्येक जिले में 30 ट्रैक्टर उपलब्ध कराएगी। जिला उप कृषि निदेशक कैथल डॉ. करमचंद ने कहा कि अस्वीकृत आवेदनों को सरल पोर्टल पर वापस भेजा जाएगा। जिन किसानों के आवेदन ड्रा-पंजीकरण शुल्क जमा करने के लिए स्वीकार किए जाएंगे, उनके लिए अंतिम तिथि जनवरी है
किसान अब 23 जनवरी, 2023 तक विभागीय पोर्टल कृषि हरियाणा पर 10,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क जमा कर सकते हैं। जमा की गई पंजीकरण शुल्क राशि की पुष्टि बैंक द्वारा की जाएगी। ऑनलाइन ड्रॉ के लिए सफल किसानों की सूची कृषि उप निदेशक के कार्यालय भेजी जाएगी। ड्रॉ लक्ष्य के अनुरूप जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा निकाला जायेगा. ड्रा में चयनित किसान अनुमोदित ट्रैक्टर निर्माताओं/ट्रैक्टर मॉडल से अपनी पसंद के ट्रैक्टर के लिए सौदेबाजी करने के लिए स्वतंत्र होगा। किसान बैंक हस्तांतरण के माध्यम से अधिकृत डीलर/निर्माता के बैंक खाते में सब्सिडी राशि को छोड़कर शेष राशि जमा करेगा।
किसानों को ट्रैक्टर मिलने के बाद आने वाले दिनों में हरियाणा में आगजनी की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। आप अपने ट्रैक्टर से फसल अवशेषों के साथ-साथ अन्य कार्यों का प्रबंधन आसानी से कर पाएंगे। हरियाणा दे रहा है कृषि यंत्रों पर सब्सिडीराज्य सरकार 55 तरह के कृषि यंत्रों पर दे रही है सब्सिडी किसान इन मशीनों के लिए हरियाणा सरकार की वेबसाइट http://saralharyana.gov.in पर भी आवेदन कर सकते हैं। सरकार एसबी 89 योजना के तहत एससी किसानों को नए 35एचपी ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी दे रही है। सरकार ने कुछ शर्तें और पात्रता मानदंड भी निर्धारित किए हैं जिनके आधार पर लाभार्थी का चयन किया जाएगा।