Child Fare In Railways: रेलवे में बच्चों के लिए टिकट किराये को लेकर नियम जारी, यात्रा से तुरंत पहले चेक करें अपडेट
Haryana Kranti, नई दिल्ली: बच्चों के टिकट के नाम पर रेलवे खूब कमाई कर रहा है. अगर आप भी बच्चों के साथ ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो इसके नियम जान लें।
अगर ट्रेन में 1 साल से 4 साल तक का कोई बच्चा सफर कर रहा है तो आरक्षित बोगी में रिजर्वेशन कराने की जरूरत नहीं है. 5 साल से कम उम्र के बच्चे बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं.
हालाँकि, यदि 5 से 12 वर्ष की आयु का कोई बच्चा अलग से आरक्षित सीट नहीं लेना चाहता है, तो वह अपने माता-पिता या साथ आने वाले किसी भी यात्री की सीट पर आधा किराया देकर यात्रा कर सकता है।
वहीं, अगर माता-पिता 5 से 12 साल के बच्चे के लिए अलग बर्थ बुक करते हैं तो उन्हें टिकट का पूरा किराया देना होगा।
अगर आपने रिजर्वेशन कराते समय 1 साल से 4 साल तक के बच्चे के नाम की जानकारी भरी है तो आपको पूरा किराया देना होगा। विवरण न भरने पर 1 वर्ष से 4 वर्ष तक के बच्चे निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं।