Movie prime

DA Arrear Hike: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को लेकर आई खुशखबरी, DA/DR में होगी इतनी बड़ी बढ़ोतरी

 
DA Arrear Hike

Holi DA Hike News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को होली के बाद एक अच्छी खबर मिलने की संभावना है क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi Latest News ) के नेतृत्व वाली सरकार मार्च में फिटमेंट फैक्टर ( Fitment factor News ) को संशोधित कर सकती है. उम्मीद जताई जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर ( Fitment factor News ) में वृद्धि के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा.

कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि केंद्र होली (8 मार्च) के बाद फिटमेंट फैक्टर ( Fitment factor News ) और महंगाई भत्ता (DA) को संशोधित करने की योजना बना रहा है. मौजूदा कॉमन फिटमेंट फैक्टर ( Fitment factor News ) 2.57 फीसदी है. इसका मतलब है कि अगर आपको 4200 ग्रेड पे में 15,500 रुपये का मूल वेतन मिल रहा है, तो आपका कुल वेतन 15,500×2.57 रुपये या 39,835 रुपये होगा. छठे सीपीसी (6th CPC) द्वारा फिटमेंट अनुपात 1.86 पर रिकमेंडेड किया गया था.

कर्मचारियों के वेतन में होगी बढ़ोतरी

केंद्र सरकार के कर्मचारी अब मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर ( Fitment factor News ) को बढ़ाकर 3.68 किया जाए. अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतन मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा.

इससे पहले, यह बताया गया था कि 7वें वेतन आयोग ( 7th Pay Commission Latest News ) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मार्च 2023 में उनके महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance Hike ) में बढ़ोतरी मिलेगी, जो 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होगा. कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 18 महीने का डीए ( DA Hike News ) बकाया भी मिलेगा.

सितंबर में DA में हुई थी 4% की वृद्धि

बता दें कि डीए ( DA Hike News ) और डीआर ( DR Hike News ) को वर्ष में दो बार संशोधित किया जाता है. यह आमतौर पर 1 जनवरी और 1 जुलाई के बीच होता है. आखिरी बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर 2022 में की गई थी और इस दौरान डीए ( DA Hike News ) को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया गया था.

जनवरी में, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) नियमों को वित्त मंत्रालय द्वारा अपडेट किया गया था और मंत्रालय ने कहा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारी उन मामलों में एचआरए के हकदार नहीं होंगे जहां:

(i) वह किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को आवंटित सरकारी आवास साझा करता/करती है; या

(ii) वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक ऑटोनोमस पब्लिक अंडरटेकिंग या सेमी-गवर्नमेंट संगठन जैसे नगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम द्वारा अपने माता-पिता / पुत्र / पुत्री को आवंटित आवास में रहता/रहती है.

(iii) पति/पत्नी को केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम/अर्ध-सरकारी संगठन जैसे नगर पालिका, पोर्ट ट्रस्ट आदि द्वारा उसी स्टेशन पर आवास आवंटित किया गया है, चाहे वह उस आवास में रहता हो या वह उसके द्वारा किराए पर लिए गए आवास में अलग रहता/रहती है.