Delhi Pollution: प्रदूषण के चलते दिल्ली में इन 14 कामों पर रोक, जानिए किस चीज़ पर लगा है बैन
Delhi Works Banned : दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है. AQI 450 से ऊपर दर्ज किया गया है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 14 कामों पर रोक लगा दी है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 'जो प्रतिबंध पहले से लगे हुए हैं, उन्हें बरकरार रखते हुए नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं. इन सभी नियमों को जमीन पर लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई है. हमें शिकायतें मिल रही थीं कि निर्देश तो जारी किये जा रहे हैं लेकिन उन्हें जमीन पर लागू नहीं किया जा रहा है.
किस पर प्रतिबंध लगाया गया है?
• बोरिंग-ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी के काम पर रोक।
• निर्माण और भवन संचालन सहित सभी निर्माण कार्यों पर रोक।
• विध्वंस संबंधी कार्यों पर रोक
• परियोजना स्थल के अंदर या बाहर कहीं भी निर्माण सामग्री की लोडिंग या अनलोडिंग पर प्रतिबंध।
• कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर प्रतिबंध
• कच्ची सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध
• पैचिंग प्लांट के संचालन पर रोक
• ओपन ट्रेंच सिस्टम से सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज कार्य और विद्युत केबल बिछाने पर रोक।
• टाइल्स, पत्थर और अन्य फर्श सामग्री को काटने और ठीक करने पर प्रतिबंध।
• पाइलिंग कार्य पर रोक
• वाटर प्रूफिंग कार्यों पर रोक
• पेंटिंग और पॉलिशिंग के काम पर रोक
• फुटपाथों और रास्तों को पक्का करने सहित सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य पर रोक।
दिल्ली में 14 कामों पर रोक लगाते हुए गोपाल राय ने कहा, 'ये 14 काम जिन पर रोक लगाई गई है... मान लीजिए किसी ने आधी सड़क बना ली है और उसे रोका जा रहा है तो वहां धूल को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी उसकी है. यह सड़क बनाने वाली एजेंसी का होगा. काम बंद करने से एजेंसी का काम खत्म नहीं होगा.
इन चीजों पर कोई रोक नहीं है
गोपाल राय ने कहा, 'दिल्ली के अंदर, गैर-धूल पैदा करने वाली गतिविधियां जैसे प्लंबिंग, बिजली, बढ़ईगीरी, आंतरिक सजावट कार्य, जो इनडोर कार्य हैं, को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।'
स्कूलों को लेकर क्या है आदेश?
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा, 'दिल्ली में आज और कल स्कूल बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इसके बाद अगला दिन रविवार है. सोमवार को प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए स्कूलों के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।