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Taxpayers के लिए अच्छी खबर, अब बचा सकते हैं 4 लाख रुपये तक Income Tax, ये तरीके आएंगे काम

 
Tax Exemption Claim

Haryana Kranti, नई दिल्ली: देश का बजट आने वाला है. बजट से हर बार उम्मीद रहती है कि टैक्स में कुछ रियायत मिलेगी. इस बार भी उम्मीद है. लेकिन, अगर ऐसा कुछ होता है तो अगले वित्त वर्ष के लिए टैक्स छूट मिलेगी. अगर आप इस वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स बचाना चाहते हैं तो अभी भी समय है।

अगर आप वित्त वर्ष खत्म होने से पहले टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ दो महीने और कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में सबसे आसान तरीका है सेक्शन 80C. लेकिन, इसके अलावा अगर आप टैक्स छूट पाना चाहते हैं तो और भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। आज हम आपको ऐसे विकल्पों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां 4 लाख रुपये तक की टैक्स बचत की जा सकती है।

नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक टैक्स छूट है. हालांकि, पुरानी टैक्स व्यवस्था में टैक्स छूट पाने का सबसे आसान तरीका सेक्शन 80सी (टैक्स सेविंग सेक्शन 80सी) में ही मिलता है। लेकिन, यहां डिस्काउंट सिर्फ 1.5 लाख रुपये तक ही मिल रहा है। हालाँकि, धारा 80सी के अलावा भी कुछ विकल्प हैं।

1. बचत खाते पर ब्याज पर छूट

इनकम टैक्स की धारा 80TTA के तहत बचत खाते में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज टैक्स छूट के दायरे में आता है. 10,000 रुपये तक के सालाना ब्याज पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है. वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न बचत खातों पर धारा 80TTB के तहत सालाना 50,000 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है।

2. राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)

एनपीएस में निवेश पर 50 हजार रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है. यह छूट सेक्शन 80CCD (1B) में मिलती है. इसका मतलब है कि अगर आपकी सालाना आय टैक्सेबल है तो आप यहां निवेश करके 50 हजार रुपये तक की छूट पा सकते हैं।

3. स्वास्थ्य बीमा (80डी)

इनकम टैक्स की धारा 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है. पॉलिसी में कौन शामिल है, उनकी उम्र क्या है, आप ₹25,000 से ₹1 लाख तक टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। आप अपने और अपने माता-पिता के लिए 25000 रुपये का दावा कर सकते हैं।

4. गृह ऋण (80EE)

होम लोन चुकाने पर दो तरह की टैक्स छूट मिलती है। मूलधन पर 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट है. वहीं, धारा 24 के तहत अधिकतम 2 लाख रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है. इसके अलावा सरकार अपना पहला घर खरीदने वालों को आयकर धारा 80EE के तहत होम लोन के ब्याज पर अतिरिक्त छूट देती है। आपके नाम पर कोई दूसरा मकान नहीं होना चाहिए. इस सेक्शन के तहत आप 50,000 रुपये तक अतिरिक्त टैक्स का दावा कर सकते हैं. शर्त यह है कि प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और लोन 35 लाख रुपये या उससे कम होना चाहिए.

5. धर्मार्थ संस्थान को दान पर छूट

अगर आप दान-पुण्य करते हैं तो इस पर भी आप टैक्स बचा सकते हैं. आयकर की धारा 80सीसीसी के तहत धर्मार्थ राशि पर छूट का दावा किया जा सकता है। किसी मान्यता प्राप्त धर्मार्थ संस्थान को दिया गया दान कर छूट के दायरे में आता है। हालाँकि, पूरे दान पर छूट नहीं मिलती है। आप 200 रुपये से ज्यादा की रकम पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं.