हरियाणा में मनोहर सरकार का बड़ा फैसला, कच्चे कर्मचारियों को दिया ये दिवाली तोहफा

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक अहम घोषणा की है जो कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। इस घोषणा के साथ, हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा लाभ प्रदान किया है, जिससे उन्हें 52 वर्ष तक की सरकारी नौकरियों में नियमित भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने संविदा, तदर्थ और दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को 52 साल तक सरकारी नियमित भर्ती में आवेदन करने से छूट देकर बड़ी राहत देने का फैसला किया है।
एसआई कांस्टेबल भर्ती अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ
इसके अलावा, कांस्टेबल और एएसआई जैसे पुलिस कर्मियों के पदों के लिए एससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार, जहां ऊपरी आयु सीमा 42 वर्ष से कम है, वे भी 5 वर्ष की आयु छूट के लिए पात्र हैं। जहां तक पूर्व सैनिकों का सवाल है, जिनमें शॉर्ट सर्विस कमीशन और आपातकालीन कमीशन अधिकारी शामिल हैं, वे सैन्य सेवा की सीमा तक 3 साल की अतिरिक्त आयु सीमा में छूट के पात्र हैं।
एचपीएससी- एचएसएससी सर्टिफिकेट की जांच करेगा
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए, हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) आयु में छूट के लिए उम्मीदवारों पर विचार करने से पहले पिछले नियुक्त अधिकारियों द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन करेंगे। वर्तमान में, नियमित सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष है। हालाँकि, कुछ नौकरियों के लिए प्रवेश आयु कर्तव्यों की प्रकृति के आधार पर लगभग 42 वर्ष है।
लाभ केवल एक बार ही मिलेगा
सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी पात्र होंगे। नियमों के तहत कर्मचारी जीवनकाल में केवल एक बार ही छूट का लाभ उठा सकते हैं। नई अधिसूचना में कहा गया है कि एक बार जब किसी व्यक्ति को आयु में छूट के लाभ के साथ हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड और निगम में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है, तो वह किसी भी बाद की नियुक्ति के लिए दोबारा आवेदन कर सकता है, वह लाभ पाने का हकदार नहीं होगा।