हरियाणा सरकार ने जारी किए नए नियम, BPL राशनकार्ड लिस्ट से बाहर होंगे यह परिवार, जानें.....
Haryana Kranti News, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने हाल ही में BPL राशनकार्ड के अपात्र लोगों के खिलाफ एक नई पहल की है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सही लोग ही इस योजना का लाभ उठा सकें और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहारा मिले। इस नई पहल के माध्यम से प्रदेश सरकार ने परिवारों के BPL कार्ड को परिवार पहचान पत्र (PPP) के आधार पर बनाए हैं। इसमें प्रति वर्ष की आय के आधार पर बीपीएल कार्ड दिए जा रहे हैं।
नई योजना के तहत अपडेटेड मापदंड
अब तक जमीन और अन्य संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर अपडेट होता रहा है, लेकिन अब यह उन परिवारों के डेटा को उठाना शुरू किया जा रहा है, जिनके सदस्यों के नाम पर फोर व्हीलर वाहन रजिस्टर्ड हैं। ऐसे परिवार बीपीएल की श्रेणी से बाहर होंगे और उनके राशनकार्ड काटे जा सकते हैं।
यदि किसी परिवार के पास जमीन या चल-अचल संपत्ति है, तो उस परिवार का बीपीएल कार्ड रद्द किया जा सकता है। सरकार ने पहले शहरी क्षेत्र में 100 गज और ग्रामीण क्षेत्र में 200 गज मकान की छूट दी थी, लेकिन अब इस छूट को हटा दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन से की गई पैमाइश के बाद यह संपत्ति का डेटा ऑनलाइन हो गया है, जिस पर आधारित हकीकत है कि अब यह छूट नहीं मिलेगी।
ऑनलाइन प्रक्रिया में सुधार
यह प्रक्रिया पोर्टल पर ऑनलाइन होगी, जिससे लोग आसानी से अपनी जानकारी को अपडेट कर सकेंगे। इसके साथ ही, विद्यार्थियों को बस पास की सुविधा भी अब परिवार पहचान पत्र के आधार पर मिलेगी। इस नए निर्णय के माध्यम से सरकार ने पोर्टल पर फेरबदल मुख्यालय से होने वाले अपडेट को सरल बना दिया है।
नए नियमों में वाहनों का समाहित होना
एक और उत्कृष्ट नई योजना में यह है कि वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न निर्णय किए जा रहे हैं। अब वाहनों के प्रदूषण सर्टिफिकेट में फैमिली आईडी को लिंक किया जा रहा है, जिससे इसमें आधारित जानकारी हो सकेगी। नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय भी फैमिली आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है।