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हरियाणा में इन परिवारों सरकार देगी 1.50 लाख रुपये, बस इस काम के लिए कर सकते है इस्तेमाल

 
BPL families in Haryana

हरियाणा राज्य में जिन परिवारों की सालाना आमदनी 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है, उन्हें एक बड़ी खुशखबरी मिल रही है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के तरफ से स्वरोजगार के लिए ऋण के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इस ऋण के माध्यम से, बेरोजगार परिवार अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।

स्वरोजगार के लिए सरकारी ऋण का अवसर

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के एक अधिकारी ने इस अद्वितीय योजना के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत वही लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी आमदनी अत्यंत कम है और जो अपने स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। यह अवसर उनके लिए है, जो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है।

कैसे प्राप्त करें ऋण?

इस योजना के अंतर्गत, इच्छुक आवेदक निगम की वेबसाइट www.hsfdc.org.in पर जाकर ऋण आवेदन फार्म भर सकते हैं। उन्हें अपने संबंधित जिला कार्यालय में इस फॉर्म को जमा करना होगा।

बैंक ऋण पर सब्सिडी का आनंद

यह योजना वही बेरोजगार परिवारों के लिए है जो अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण लेना चाहते हैं। इस योजना के अंतर्गत, उन्हें ऋण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलेगा और उन्हें बैंक ऋण पर मिलने वाली सब्सिडी का भी आनंद उठाने का मौका मिलेगा।

महिलाओं एवं पुरूषों को स्वरोजगार हेतु ऋण देना

महिला समृद्धि योजना और माइक्रो क्रेडिट योजना के तहत महिलाओं और पुरुषों को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपये का लोन दिया जाता है. लोन लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आवेदक बेरोजगार होना चाहिए। योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 10,000 रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी.

महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाएं सिलाई, किसी भी प्रकार की दुकान और डेयरी फार्मिंग के लिए लोन ले सकती हैं। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार माइक्रो क्रेडिट योजना के तहत दुकानों और डेयरी फार्मिंग के लिए भी निगम एक लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराता है.

बैंक ऋण पर सब्सिडी

निगम अधिकारी ने बताया कि अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बेरोजगारों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण से अनुसूचित जाति परिवार पशुपालन, करियाना दुकान, मनियारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, ई-रिक्शा, सुअर पालन या कोई अन्य व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निगम कुल लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 10,000 रुपये तक अनुदान एवं 10 प्रतिशत मार्जिन मनी चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर) उपलब्ध कराता है।