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Haryana News: हरियाणा में 1 करोड़ जीतने का मौका, हर महीने निकलेगा ड्रा, बस सामान खरीदने पर जरूर करें ये काम

 
Chance to win 10 million

Haryana Breaking News : आज हम आपको एक योजना के बारे में बताएंगे, जिसके तहत आपके खरीद पर बने बिल को अपलोड करके आप एक करोड़ रुपये जीत सकते हैं। हां, आपने सही पढ़ा - एक करोड़ रुपये! यह योजना "मेरा बिल-मेरा अधिकार" योजना के तहत चल रही है, जिसका आयोजन केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है।

जीएसटी बिल को अपलोड करें और जीतें

इस योजना के अंतर्गत, आपको हर महीने अपने जीएसटी बिल को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। हर महीने, लक्की ड्रा आयोजित की जाएगी और उसमें भाग लेने वालों को आकर्षक इनामों का मौका मिलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी को रोकना है और इससे सरकार की आय में वृद्धि होगी।

आप इस योजना के तहत अपने जीएसटी बिल को "मेरा बिल-मेरा अधिकार" ऐप के साथ या web.merabill.gst.gov.in पर भी अपलोड कर सकते हैं। आपको पिछले महीने के सभी बी2सी इनवाइस को हर महीने की पांच तारीख तक संबंधित एप्लिकेशन पर अपलोड करने की आवश्यकता होगी।

दो विजेताओं को एक-एक करोड़ रुपये मिलेंगे

लकी ड्रा के लिए एक महीने में कोई भी व्यक्ति अधिकतम 25 चालान ऐप या वेब पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। प्रत्येक चालान के लिए एक पावती संदर्भ संख्या (एआरएन) उत्पन्न की जाएगी जिसका उपयोग पुरस्कार निकालने के लिए किया जाएगा।

मासिक ड्रा में 10,000 रुपये के 800 पुरस्कार और 10 लाख रुपये के दो पुरस्कार शामिल होंगे। तिमाही आधार पर निकाले जाने वाले ड्रा के दो विजेताओं को एक-एक करोड़ रुपये मिलेंगे।

आप न्यूनतम रु. तक के जीएसटी बिल अपलोड कर सकते हैं

मोबाइल ऐप या पोर्टल पर चालान अपलोड करने वालों को आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन, चालान नंबर, चालान की तारीख, चालान का मूल्य और ग्राहक का राज्य, यूटी प्रदान करना होगा। लकी ड्रा के लिए विचार किए जाने वाले चालान का न्यूनतम मूल्य रु.

हर माह लकी ड्रा निकाला जाएगा

हर माह लकी ड्रा निकाला जाएगा, जिसमें विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। यह योजना उन लोगों को कवर करेगी जो हर महीने अपना जीएसटी बिल लेंगे और उन्हें पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इस योजना से कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी, जिससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।

इसी प्रकार, बम्पर पुरस्कार के लिए पिछले तीन महीनों में अपलोड किए गए बम्पर ड्रा के प्रत्येक महीने की पांच तारीख तक किए गए सभी चालानों के लिए ड्रा तिमाही आधार पर निकाला जाएगा।