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Haryana News : हरियाणा में किसानों की बल्ले-बल्ले, अब ट्रैक्टर पर मिलेगी भारी सब्सिडी, 11 मार्च से पहले ऐसे करें आवेदन

Haryana Tractor Subsidy Scheme

 
45 horsepower tractor

Haryana Kranti News, चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार (Government of Haryana) ने अपने किसानों के लिए एक नई सुविधा का ऐलान किया है जिसके तहत अनुसूचित जाति (Scheduled Castes) के किसानों को ट्रैक्टरों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस ऐलान के अनुसार 45 हॉर्स पावर (45 Horsepower Tractor) या इससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टरों की खरीद पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह अनुसूचित जाति के किसानों को कृषि सेक्टर में और भी सशक्त बनाने का एक कदम है और इससे किसानों को ट्रैक्टरों की खरीद में सहायता मिलेगी।

किसानों को मिलेगी बड़ी सब्सिडी

इस नई योजना के अनुसार हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के किसानों को 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टरों की खरीद पर एक लाख रुपये तक का अनुदान (सब्सिडी) देगी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को आवेदन करने का मौका मिल रहा है और उन्हें चयनित किसानों को ट्रैक्टरों की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह एक प्रयास है ताकि किसानों को नए और उन्नत औजारों के लिए पहुंचाई जा सके और उनका कृषि क्षेत्र में समृद्धि हो सके।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

इस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जाति के किसान 11 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 26 फरवरी से ही शुरू हो चुके हैं और इसके लिए किसानों को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर जाना होगा।

उन्हें अपनी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता होगी जैसे कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), बैंक विवरण, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और कृषि भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र या पटवारी रिपोर्ट।

योजना का उद्देश्य

उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि यह स्कीम केवल अनुसूचित जाति (SC) किसानों के लिए है और इसका मुख्य उद्देश्य है इस समृद्धि योजना के माध्यम से इन किसानों को और भी सशक्त बनाना है। इसके जरिए, वे अधिक तकनीकी औजारों का उपयोग कर सकेंगे और उन्हें नए ट्रैक्टरों की खरीद में सहायता मिलेगी।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

उपायुक्त ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अनुसूचित जाति के किसानों को परिवार पहचान पत्र (Family Identity Card), बैंक विवरण, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और कृषि भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र/पटवारी रिपोर्ट विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदक योजना के लिए पात्र हैं और उन्हें सही सब्सिडी मिलती है।