हरियाणा में EWS सर्टिफिकेट प्राप्त करना हुआ बेहद आसान, EWS सर्टिफिकेट के लिए अब नहीं होगी कागजी कार्यवाही, जानें नई पेपरलेस प्रक्रिया
EWS Certificate: हरियाणा सरकार की इस नई पहल से नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में काफी आसानी होगी। पेपरलेस प्रक्रिया के तहत EWS सर्टिफिकेट प्राप्त करना अब न केवल सरल हो गया है, बल्कि समय और श्रम की भी बचत होगी। नागरिकों को अब पटवारी या तहसीलदार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, और वे घर बैठे ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
हरियाणा सरकार ने हिसार जिले के आमजन के लिए एक और बड़ी सुविधा की शुरुआत की है। अब हिसार में सामान्य वर्ग के नागरिक घर बैठे ही अपना EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, वह भी बिना किसी डाक्यूमेंट्स के।
हरियाणा सरकार ने जाति प्रमाणपत्र और इनकम सर्टिफिकेट को पूरी तरह पेपरलेस कर दिया है, जिससे नागरिकों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों में भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी।
सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने वाले नागरिक की वार्षिक आय 8 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में आवेदनकर्ता के पास 200 वर्ग गज या उससे कम जमीन होनी चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ से कम जमीन। यह सुविधा केवल सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है, SC/ST और OBC समुदाय के लोग इसके लिए पात्र नहीं हैं।
हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (PPP) के जरिए जाति और आय प्रमाणपत्र प्राप्त करना अब और भी सरल हो गया है। PPP में इनकम वेरिफिकेशन और कास्ट वेरिफिकेशन के बाद, नागरिक अब बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ के EWS सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं।