Indian Railways: शराब को लेकर रेलवे ने जारी किए नए नियम, लेने से पहले तुरंत जांच लें डिटेल
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Railway Rules for Alcohol : कई बार रेल यात्रियों के मन में यह सवाल उठता है कि जिस तरह फ्लाइट में शराब ले जाने और पीने की इजाजत है, क्या रेलवे में भी ऐसा कोई नियम है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब.
शराब के साथ ट्रेन यात्रा: जानिए क्या हैं नियम?
यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रेलवे ट्रेन में कुछ वस्तुओं को ले जाने की अनुमति नहीं देता है, जिसमें शराब भी शामिल है। अगर यात्री इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।
कठोर नियम एवं दण्ड
ट्रेन में शराब के साथ यात्रा करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर यात्री के खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 500 रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल शामिल है। साथ ही यात्री का टिकट भी रद्द किया जा सकता है.
निषेध बताता है
बिहार, गुजरात, मिजोरम और नागालैंड जैसे कुछ राज्यों में शराबबंदी सख्ती से लागू है। इन राज्यों में शराब के साथ पकड़े जाने पर यात्रियों को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।
महत्वपूर्ण सूचना
नियम: ट्रेन में किसी भी तरह की शराब ले जाना प्रतिबंधित है.
जुर्माना: 500 रुपये तक का जुर्माना और/या 6 महीने तक की जेल।
टिकट: शराब के साथ पकड़े जाने पर टिकट रद्द किया जा सकता है।
निषेध राज्य: बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड।